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Hindi News पैसा बिज़नेस SEBI ने NSE की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण को भेजा नोटिस, 3.12 करोड़ रुपये की करेगा वसूली

SEBI ने NSE की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण को भेजा नोटिस, 3.12 करोड़ रुपये की करेगा वसूली

नोटिस में यह चेतावनी भी दी गयी है कि अगर वह 15 दिन के भीतर भुगतान करने में विफल रहती हैं, तो उन्हें गिरफ्तार करने के साथ संपत्ति तथा बैंक खातों की कुर्की भी की जा सकती है।

<p>Chitra</p>- India TV Paisa Image Source : FILE Chitra

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को शेयर बाजार में संचालन के स्तर पर चूक मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण को नोटिस भेजकर 3.12 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा है। नोटिस में यह चेतावनी भी दी गयी है कि अगर वह 15 दिन के भीतर भुगतान करने में विफल रहती हैं, तो उन्हें गिरफ्तार करने के साथ संपत्ति तथा बैंक खातों की कुर्की भी की जा सकती है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की तरफ से लगाये गये जुर्माने का भुगतान नहीं होने पर नोटिस दिया गया है। 

11 फरवरी को 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था 

सेबी ने 11 फरवरी को दिये आदेश में रामकृष्ण पर तीन करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। यह जुर्माना रामकृष्ण के एनएसई के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी रहते आनंद सुब्रमण्यम को समूह परिचालन अधिकारी तथा सलाहकार नियुक्त किये जाने के साथ-साथ कंपनी की गोपनीय सूचना अज्ञात व्यक्ति के साथ साझा करने के मामले में संचालन स्तर पर चूक को लेकर लगाया गया था। इसके अलावा नियामक ने रामकृष्ण से पहले एनएसई के प्रमुख रहे रवि नारायण, सुब्रमण्मय और अन्य पर भी जुर्माना लगाया था। 

15 दिन के अंदर रकम जमा करने को कहा 

ताजा नोटिस में सेबी ने रामकृष्ण को 15 दिन के भीतर 3.12 करोड़ रुपये भुगतान करने को कहा है। इसमें ब्याज और वसूली लागत शामिल है। जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर बाजार नियामक उसकी वसूली उनकी चल और अचल संपत्ति कुर्क कर और बेचकर करेगा। साथ ही रामकृष्ण के बैंक खातों को कुर्क करने के साथ उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता हे। एनएसई की पूर्व प्रमुख फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने एनएसई ‘को-लोकेशन’ घोटाला मामले में उन्हें छह मार्च को गिरफ्तार किया था।

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