बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को हेराफेरी के आरोपों का सामना कर रही अमेरिकी फर्म जेन स्ट्रीट पर लगाए गए प्रतिबंध हटा दिए हैं। सेबी ने जेन स्ट्रीट पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने के साथ ही उसे एक बार फिर कारोबार शुरू करने की मंजूरी दे दी है। बताते चलें कि जेन स्ट्रीट के एस्क्रो खाते में 4843.57 करोड़ रुपये जमा करने के बाद सेबी ने ये अनुमति दी है। सेबी ने 3 जुलाई के अपने आदेश में जेन स्ट्रीट को निर्देश दिया था कि वह उक्त राशि को एस्क्रो खाते में जमा करे। इस आदेश के अनुपालन के बाद प्रतिभूति बाजार तक पहुंच पर प्रतिबंध अब लागू नहीं होगा।
किसी भी धोखाधड़ी, हेराफेरी या अनुचित व्यापार व्यवहार से दूर रहने के निर्देश
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने बयान में कहा कि जेन स्ट्रीट ग्रुप ने इंडेक्स में हेराफेरी के मामले में 3 जुलाई, 2025 को जारी अंतरिम आदेश के पैरा 62.11 के अनुसार, खंड 62.1 में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 4843.57 करोड़ रुपये की राशि जमा की है। सेबी ने कहा, ‘‘अंतरिम आदेश अब लागू नहीं होगा।’’ नियामक ने कारोबार पर प्रतिबंध हटाते हुए कहा कि संबंधित संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी धोखाधड़ी, हेराफेरी या अनुचित व्यापार व्यवहार में शामिल नहीं होने का निर्देश दिया गया है। इसमें अंतरिम आदेश में उल्लिखित किसी भी तरीके का उपयोग करके प्रतिभूतियों में कारोबार करना शामिल है।
जेन स्ट्रीट ग्रुप के लेनदेन और स्थिति की होती रहेगी निगरानी
जेन स्ट्रीट और संबंधित इकाइयों ने इन शर्तों का पालन करने की प्रतिबद्धता जताई है। सेबी ने आगे सख्त निगरानी सुनिश्चित करने के लिए शेयर बाजारों को जेन स्ट्रीट ग्रुप के लेनदेन और स्थिति पर लगातार नजर रखने का भी निर्देश दिया है। नियामक ने कहा कि वह उचित प्रक्रिया का पालन करने और प्रतिभूति बाजार की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। शेयर बाजारों ने कहा है कि वे सेबी के निर्देशों का पालन करेंगे।
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