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Hindi News पैसा बाजार Share Brokers के झूठे वादों पर लगाम लगाने के लिए SEBI ने बढ़ाई सख्ती, इन कारणों से उठाया यह कदम

Share Brokers के झूठे वादों पर लगाम लगाने के लिए SEBI ने बढ़ाई सख्ती, इन कारणों से उठाया यह कदम

Share Brokers के झूठे वादों पर लगाम लगाने के लिए SEBI ने बढ़ाई सख्ती, इन कारणों से उठाया यह कदम SEBI increased strictness to false promises by Share Brokers

Sebi - India TV Paisa Image Source : FILE Sebi

Highlights

  • एल्गो ट्रेडिंग से संबंधित सेवाएं देने वाले ब्रोकरों के लिये दिशानिर्देश जारी किये
  • ‘उच्च रिटर्न’ (High Return) का दावा कर शेयर बिक्री पर रोक लगाने की कवायद
  • सेबी ने ऐसे शेयर ब्रोकरों के लिये कुछ जिम्मेदारी तय की

Share Brokers के झूठे वादों पर लगाम लगाने के लिए SEBI ने सख्ती बढ़ा दी है। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों को एल्गो ट्रेडिंग से संबंधित सेवाएं देने वाले ब्रोकरों के लिये दिशानिर्देश जारी किये। इस पहल का उद्देश्य ‘उच्च रिटर्न’ (High Return) का दावा कर शेयर बिक्री पर रोक लगाना है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पाया कि कुछ शेयर ब्रोकर नियमन के दायरे से बाहर मंचों के जरिये एल्गोरिदम (एल्गो) आधारित कारोबार की सुविधा निवेशकों को दे रहे हैं। सेबी ने एक परिपत्र में कहा कि ये मंच निवेशकों को कारोबार के स्वचालित निष्पादन के लिये एल्गोरिदम ट्रेडिंग सेवाएं या रणनीति उपलब्ध करा रहे हैं।

एल्गोरिदम ट्रेडिंग पर सेबी की टेढ़ी नजर

ऐसी सेवाओं और रणनीतियों को निवेश पर उच्च रिटर्न के ‘दावों’ के साथ विपणन किया जा रहा है। इसको देखते हुए सेबी ने ऐसे शेयर ब्रोकरों के लिये कुछ जिम्मेदारी तय की है। एल्गोरिदम ट्रेडिंग सेवाएं देने वाले ब्रोकरों को पूर्व के या भविष्य के रिटर्न को लेकर कोई भी संदर्भ देने से मना किया गया है। साथ ही ऐसे किसी भी मंच से संबद्ध होने से प्रतिबंधित कर दिया गया है जो एल्गोरिदम के पहले के या भविष्य के लाभ के बारे में कोई संदर्भ देता है।

नियम तत्काल प्रभाव से लागू किया

इसमें कहा गया है, ‘‘जो शेयर ब्रोकर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एल्गोरिदम के पिछले या भविष्य के रिटर्न या प्रदर्शन के बारे में जानकारी देते हैं या इस प्रकार की जानकारी देने वाले मंच से जुड़े हैं, वे सात दिन के भीतर उसे वेबसाइट से हटा देंगे और इस तरह के संदर्भ प्रदान करने वाले मंच से खुद को अलग कर लेंगे। नियम तत्काल प्रभाव से अमल में आ गया है।

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