सरकार ने भारत आने वाले यात्रियों के लिए बैगेज नियमों में बड़ा बदलाव किया है। बैगेज रूल्स, 2026 आज यानी 2 फरवरी 2026 से लागू हो गए हैं, जिसके तहत हवाई या समुद्री मार्ग से भारत आने वाले यात्रियों को अधिक मूल्य की व्यक्तिगत वस्तुएं ड्यूटी-फ्री लाने की छूट मिल गई है। ये नए नियम पुराने बैगेज रूल्स, 2016 की जगह लेंगे। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 1 फरवरी को जारी नोटिफिकेशन में इन बदलावों की जानकारी दी।
मुख्य बदलाव और ड्यूटी-फ्री सीमाएं
भारतीय निवासी, भारतीय मूल के पर्यटक या वैध वीजा (टूरिस्ट वीजा को छोड़कर) वाले विदेशी नागरिक अब 75,000 रुपये तक की वस्तुएं ड्यूटी-फ्री ला सकते हैं। पहले यह सीमा 50,000 रुपये थी। इसके अलावा, विदेशी पर्यटक (टूरिस्ट वीजा पर आने वाले) के लिए ड्यूटी-फ्री सीमा बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। पहले यह 15,000 रुपये थी।
सोने के आभूषणों पर विशेष राहत
एक साल से अधिक समय विदेश में रहने वाले भारतीय निवासी या भारतीय मूल के व्यक्ति भारत लौटते समय सीमित मात्रा में सोने के आभूषण (या अन्य कीमती धातुओं के आभूषण) बिना ड्यूटी चुकाए ला सकते हैं, बशर्ते ये व्यक्तिगत उपयोग के लिए हों और बिक्री के इरादे से न लाए गए हों:
महिला यात्री: अधिकतम 40 ग्राम तक
पुरुष यात्री: अधिकतम 20 ग्राम तक
लैपटॉप/नोटपैड पर छूट
खबर के मुताबिक, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई भी यात्री (क्रू सदस्य को छोड़कर) अपने बोना फाइड बैगेज में एक नया लैपटॉप या नोटपैड ड्यूटी-फ्री ला सकता है। यह सुविधा यात्रियों के लिए काफी राहत वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो विदेश से इलेक्ट्रॉनिक्स लाते हैं।
महत्वपूर्ण शर्तें:
- ड्यूटी-फ्री सीमा यात्रियों के बीच साझा या जोड़ी नहीं जा सकती। हर यात्री की अपनी अलग छूट होगी।
- कुछ वस्तुएं (जैसे अतिरिक्त सिगरेट/तंबाकू/शराब, सोने-चांदी की छड़ें, टीवी आदि) इस छूट से बाहर रहेंगी।
- मुद्रा (करेंसी) लाने-ले जाने के नियम पहले जैसे ही रहेंगे (FEMA के तहत)।
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