पोते-पोतियों और नाती-नातिन के लिए एक गुड न्यूज है। आने वाले दिनों में अगर आपको दादा-दादी से कोई प्रॉपर्टी मिल रहा होगा तो आपको इसके बदले में ट्रांसफर फीस नहीं चुकानी होगी। जी हां, नोएडा अथॉरिटी यूनिफाइड ट्रांसफर पॉलिसी में कुछ बदलाव करने जा रहा है। livehindustan की खबर के मुताबिक, नोएडा में औद्योगिक, संस्थागत, व्यावसायिक तरह की प्रॉपर्टी दादा-दादी या नाना-नानी से लेने पर अथॉरिटी को ट्रांसफर फीस नहीं देनी होगी।
ब्लड रिलेशन से जुड़ी नीतियों में विस्तार
खबर के मुताबिक, पॉलिसी में बदलाव को आखिरी रूप देकर जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा। दरअसल, अथॉरिटी ने यूनिफाइड पॉलिसी में ब्लड रिलेशन से जुड़ी नीतियों को विस्तार दिया है। मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक, अबतक ट्रांसफर फीस से छूट माता-पिता, भाई-बहन, पत्नी के लिए जरिये संपत्ति लेने पर दी जाती रही है। बता दें, सामान्यतौर पर किसी भी प्रॉपर्टी की बिक्री होने पर उससे जुड़ी ट्रांसफर फीस नोएडा अथॉरिटी को चुकानी होती है।
आवासीय संपत्ति नहीं हैं इसमें शामिल
वर्तमान की यूनिफाइड पॉलिसी में होने जा रहे इस बदलाव के दायरे में आवासीय संपत्ति को शामिल नहीं किया जाएगा। ट्रांसफर फीस संपत्ति की कीमत की 10 प्रतिशत होती है। अथॉरिटी इस पॉलिसी में और भी कई बदलाव करने की तैयारी में है। नोएडा अथॉरिटी में यह पॉलिसी 25 फरवरी 2025 से लागू है। हालांकि पॉलिसी लागू होने के बाद इसमें कई तरह की जटिलताएं भी सामने आ रही थीं। बाद में इसी साल हुए एक मीटिंग में इसमें बदलाव को लेकर फैसला लिया गया। यूनिफाइड पॉलिसी में बदलाव का फॉर्मेंट तैयार है, बस इसमें अथॉरिटी के चेयरमैन का हस्ताक्षर होना बाकी है। फिर इसे बोर्ड की मीटिंग में रखा जाएगा।
यूनीफाइड पॉलिसी में सभी व्यावसायिक संपत्तियों के अलॉटमेंट के नियम समान कर दिए गए हैं। इससे छोटे प्लॉट जो 800 वर्गमीटर से भी कम हैं और दुकानें उनको लेने के लिए भी एप्लीकेशन में आईटीआर, पूंजी, ट्रांजैक्शन डिटेल देना अनिवार्य हो गया था।
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