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Hindi News पैसा फायदे की खबर EPF खाते में नाम, जन्मतिथि बदलने के लिए नहीं पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत, जानें कैसे

EPF खाते में नाम, जन्मतिथि बदलने के लिए नहीं पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत, जानें कैसे

पहले, ईपीएफ खाते में डिटेल्स अपडेट कराने के लिए कंपनी से वेरिफिकेशन कराने की जरूरत होती थी, जिसमें 28 दिनों तक का समय लग जाता था। अब, 45 प्रतिशत रिक्वेस्ट कर्मचारियों द्वारा सेल्फ-अप्रूव्ड किए जा सकते हैं और 50% रिक्वेस्ट के लिए EPFO ​​की भागीदारी के बिना सिर्फ कंपनी के अप्रूवल की जरूरत होती है।

epfo, epfo account, epf, epf account, uan, universal account number, aadhaar, aadhaar card, aadhaar - India TV Paisa Image Source : PTI पहले कंपनी से वेरिफिकेशन कराने की होती थी जरूरत

EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) के अधीन आने वाले करोड़ों कर्मचारियों की सुविधा के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। EPFO ने कर्मचारियों की डिटेल्स को अपडेट करने के पूरे प्रोसेस को अब काफी आसान बना दिया है। नए बदलाव के तहत आधार-वैलिडेटेड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) वाले कर्मचारी अब बिना डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए ही अपने पर्सनल डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं।

सिर्फ इसी शर्त पर होगा काम

अगर कर्मचारी का UAN नंबर पहले से ही आधार के माध्यम से वैलिडेट हो रखा है तो कर्मचारियों को अपना प्रोफाइल जैसे नाम, जन्म तिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, पिता/माता का नाम, वैवाहिक स्थिति, पति/पत्नी का नाम, जॉइनिंग डेट आदि बिना कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किए  अपडेट कर सकते हैं। बताते चलें कि पहले ईपीएफ खाते में प्रोफाइल की डिटेल्स अपडेट करना काफी पेचीदा था, जिसमें काफी समय लगता था। इतना ही नहीं, इसे कर्मचारी की कंपनी के माध्यम से चैनलाइज कराना होता था। अब, किसी भी अपडेट के लिए सिर्फ विशिष्ट परिस्थितियों में ही कंपनी के सर्टिफिकेशन की जरूरत होगी अगर आपका UAN 1 अक्टूबर, 2017 से पहले जारी किया गया था।

पहले कंपनी से वेरिफिकेशन कराने की होती थी जरूरत

पहले, ईपीएफ खाते में डिटेल्स अपडेट कराने के लिए कंपनी से वेरिफिकेशन कराने की जरूरत होती थी, जिसमें 28 दिनों तक का समय लग जाता था। अब, 45 प्रतिशत रिक्वेस्ट कर्मचारियों द्वारा सेल्फ-अप्रूव्ड किए जा सकते हैं और 50% रिक्वेस्ट के लिए EPFO ​​की भागीदारी के बिना सिर्फ कंपनी के अप्रूवल की जरूरत होती है।

ईपीएफ खाते से लिंक होना चाहिए आधार और पैन

यहां एक बात और गौर करने वाली है कि कर्मचारियों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका आधार और पैन उनके ईपीएफ खाते के साथ लिंक है, क्योंकि किसी भी अपडेट या विड्रॉल के लिए ये अनिवार्य है। ईपीएफ डिटेल्स और आपके आधार में अगर कोई डिटेल्स अलग-अलग होती हैं तो इसमें देरी होने की पूरी संभावना है। ईपीएफ खाते की डिटेल्स अपडेट कराने में कुछ हफ्तों का समय लग सकता है क्योंकि ये पूरी तरह से कर्मचारी की कंपनी और ईपीएफओ द्वारा प्रोसेस में लिए जाने वाले समय पर निर्भर करता है।

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