PAN के लिए करना है अप्लाई! स्टेप बाय स्टेप ये रहा प्रोसेस, ये डॉक्यूमेंट्स रखने होंगे तैयार
आयकर विभाग की तरफ से जारी किए जाने वाले पैन कार्ड के लिए व्यक्ति, नाबालिग, छात्र और अनिवासी भारतीय भी ऑनलाइन पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के 15 कार्यदिवस के भीतर यह बनकर आपके पते पर आ जाता है।

पैन कार्ड यानी परमानेंट अकाउंट नंबर को आयकर विभाग इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत जारी करता है। यह एक यूनिक 10-डिजिट का अल्फान्यूमेरिक कोड होता है। यह कोड कंप्यूटर से जेनरेट होता है और कार्ड होल्डर के लिए यूनिक होता है और जिदगी भर के लिए वैलिड होता है। अगर आपको भी पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें, पैन कार्ड के लिए एलिजिबिलिटी सिर्फ व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कंपनियां और पार्टनरशिप फर्म भी पैन कार्ड ले सकती हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय ऐसी संस्थाओं के लिए पैन कार्ड होना जरूरी है।
पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई ऐसे करें
पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन NSDL (अब Protean) या UTIITSL की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए घर बैठे पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस ये रहा:
- स्टेप 1: सबसे पहले NSDL (Protean) या UTIITSL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- स्टेप 2: होमपेज पर ‘New PAN’ या नया पैन कार्ड से संबंधित विकल्प चुनें।
- स्टेप 3: अपनी नागरिकता के अनुसार फॉर्म का चयन करें-भारतीय नागरिकों के लिए फॉर्म 49A और विदेशी नागरिकों के लिए फॉर्म 49AA।
- स्टेप 4: आवेदन फॉर्म में नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी सहित सभी आवश्यक व्यक्तिगत विवरण सावधानीपूर्वक भरें।
- स्टेप 5: फॉर्म पूरा करने के बाद तय प्रोसेसिंग फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम (डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग) या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए करें, ताकि आवेदन प्रक्रिया आगे बढ़ सके।
- स्टेप 6: फीस का भुगतान और फॉर्म सबमिट करने के बाद एक अक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट होगी, जिसमें 15 अंकों का एक्नोलेजमेंट नंबर दिया जाएगा।
- स्टेप 7: आवेदक आधार OTP के जरिए ई-साइन कर सकते हैं। अगर ई-साइन नहीं करते हैं, तो आवेदन फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेज संलग्न कर 15 दिनों के भीतर कूरियर के माध्यम से संबंधित NSDL या UTIITSL पैन कार्यालय भेजना होगा।
- स्टेप 8: आवेदन और दस्तावेज प्राप्त होने के बाद पैन नंबर का सत्यापन किया जाएगा। वेरिफिकेशन पूरा होते ही पैन कार्ड जारी कर दिया जाएगा।
सभी प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद फिजिकल पैन कार्ड आमतौर पर 15 कार्यदिवसों के भीतर आवेदन फॉर्म में दिए गए पते पर भेज दिया जाता है।
ऑफलाइन पैन कार्ड के लिए ऐसे करें अप्लाई
पैन कार्ड के लिए आवेदन ऑफलाइन तरीके से भी किया जा सकता है। आवेदक किसी भी जिला स्तरीय पैन एजेंसी पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- स्टेप 1: सबसे पहले NSDL (अब Protean) या UTIITSL की वेबसाइट से पैन कार्ड आवेदन फॉर्म 49A डाउनलोड करें। चाहें तो यह फॉर्म नजदीकी UTIITSL एजेंट या NSDL कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है।
- स्टेप 2: फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरें और उसके साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें, जिनमें पहचान प्रमाण, पता प्रमाण और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं।
- स्टेप 3: भरा हुआ आवेदन फॉर्म और दस्तावेज निर्धारित प्रोसेसिंग फीस के साथ संबंधित NSDL/UTIITSL कार्यालय में जमा करें।
- स्टेप 4: आवेदन और दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद पैन कार्ड जारी कर दिया जाता है और आमतौर पर 15 कार्यदिवसों के भीतर आवेदन फॉर्म में दिए गए पते पर भेज दिया जाता है।
आपके पास होने चाहिए इनमें से ये डॉक्यूमेंट्स
पहचान प्रमाण के तौर पर निम्न में से कोई एक
- कोई भी सरकारी पहचान पत्र -आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी आदि
- आर्म्स लाइसेंस
- आवेदक फोटो वाला पेंशनर कार्ड
- केंद्र/राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम (PSU) द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र
- केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (CGHS) कार्ड या एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम (ECHS) फोटो कार्ड
- बैंक शाखा द्वारा लेटरहेड पर जारी मूल बैंक प्रमाण पत्र, जिस पर जारी करने वाले अधिकारी का सत्यापन हो। इसमें आवेदक की सत्यापित फोटो और बैंक खाता संख्या होना अनिवार्य है।
पता प्रमाण के तौर पर निम्न में से कोई एक
- बिजली, लैंडलाइन या ब्रॉडबैंड कनेक्शन का बिल
- पोस्टपेड मोबाइल फोन बिल
- पानी का बिल
- एलपीजी या पाइप्ड गैस कनेक्शन का बिल या गैस कनेक्शन बुक
- बैंक खाता स्टेटमेंट
- क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट
- डिपॉजिट अकाउंट स्टेटमेंट
- पोस्ट ऑफिस अकाउंट पासबुक
- पासपोर्ट
- वोटर आईडी कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- संपत्ति पंजीकरण दस्तावेज
- भारत सरकार द्वारा जारी डोमिसाइल सर्टिफिकेट
- आधार कार्ड
- प्रतिष्ठित सरकारी या निजी संस्था द्वारा जारी नियोक्ता प्रमाण पत्र
जन्मतिथि प्रमाण के तौर पर निम्न में से कोई एक
- नगर निगम या अधिकृत प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
- मैट्रिकुलेशन (10वीं) प्रमाण पत्र
- पेंशन भुगतान आदेश (PPO)
- पासपोर्ट
- विवाह पंजीयक द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
- भारत सरकार द्वारा जारी डोमिसाइल सर्टिफिकेट
- मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथपत्र (एफिडेविट), जिसमें आवेदक की जन्मतिथि दर्ज हो।