A
Hindi News पैसा बिज़नेस RBI ने दी ज्‍वेलर्स को बड़ी राहत, गोल्‍ड लोन का कुछ हिस्सा सोने के रूप में लौटाने का मिलेगा विकल्‍प

RBI ने दी ज्‍वेलर्स को बड़ी राहत, गोल्‍ड लोन का कुछ हिस्सा सोने के रूप में लौटाने का मिलेगा विकल्‍प

रिजर्व बैंक के सर्कुलर के मुताबिक बैंकों को गोल्ड लोन का कुछ हिस्सा एक किलो अथवा इससे अधिक सोने के रूप में लौटाने का विकल्प लेनदारों को देना चाहिए।

Jewellers now repay part of gold loan in physical gold- India TV Paisa Image Source : FILE PHOTO Jewellers now repay part of gold loan in physical gold

नई दिल्‍ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को बैंकों को निर्देश दिया है कि वह आभूषण निर्यातकों और घरेलू स्वर्ण आभूषण विनिर्माताओं को गोल्‍ड (मेटल) ऋण (जीएमएल) का कुछ हिस्सा भौतिक सोने के रूप में लौटाने का विकल्प उपलब्ध कराएं। जीएमएल का भुगतान भारतीय रुपये में उधार लिए गए सोने के मूल्‍य के बराबर राशि पर किया जाता है।

रिजर्व बैंक ने अब इन नियमों की समीक्षा की है। रिजर्व बैंक के सर्कुलर के मुताबिक बैंकों को गोल्‍ड लोन का कुछ हिस्सा एक किलो अथवा इससे अधिक सोने के रूप में लौटाने का विकल्प लेनदारों को देना चाहिए। हालांकि, इसमें कुछ शर्तें होंगी। मौजूदा निर्देशों के मुताबिक सोने का आयात करने के लिए प्राधिकृत बैंक और स्वर्ण मौद्रीकरण योजना 2015 (जीएमएस) में भागीदारी करने वाले प्राधिकृत बैंक आभूषण निर्यातकों और स्वर्णाभूषणों के घरेलू विनिर्माताओं को जीएमएल उपलब्ध करा सकते हैं। 2015 में सरकार ने गोल्‍ड मॉनेटाइजेशन स्‍कीम को लॉन्‍च किया था, जिसका उद्देश्‍य देश में घरों और संस्‍थाओं के पास रखे सोने का मौद्रिकरण करना है।

आरबीआई ने महाराष्‍ट्र के 3 को-ऑपरेटिव बैंकों पर लगाया जुर्माना

आरबीआई ने महाराष्‍ट्र के तीन सहकारी बैंकों पर कुल 8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना नियामकीय अनुपालन में खामी के कारण लगाया गया है। एक्‍सीलेंट सहकारी बैंक, मुंबई पर 4 लाख रुपये और जनसेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे एवं द अजारा शहरी सहकारी बैंक, अजारा (कोल्‍हापुर) पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

एक्‍सीलेंट सहकारी बैंक पर जुर्माना आरबीआई द्वारा मैंटेनेंस ऑफ डिपोजिट एकाउंट और केवाईसी पर जारी दिशा-निर्देशों के उल्‍लंघन की वजह से लगा है। जनसेवा सहकारी बैंक पर जुर्माना केवाईसी नियमों का सही से अनुपालन न करने की वजह से जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि अजारा शहरी सहकारी बैंक पर जुर्माना मैंटेनेंस ऑफ डिपोजिट एकाउंट पर जारी निर्देशों का सही से पालन न करने के कारण लगाया गया है।

यह भी पढ़ेंसरकारी दूरसंचार कंपनी को इस शहर में मिला 5G परीक्षण के लिए स्‍पेक्‍ट्रम...

यह भी पढ़ें: अगर आपके पास भी है ये बीमा पॉलिसी, तो आपको भी मिलेगा 2180 करोड़ रुपये के बोनस में हिस्‍सा

कोरोना की दूसरी लहर के खत्‍म होने से पहले भारत के लिए आई बुरी खबर

यह भी पढ़ें: SBI ने ATM से पैसे निकालने पर यहां लगाई रोक, बताई ये वजह

यह भी पढ़ें: Xiaomi ने की घोषणा, भारत में 5जी नेटवर्क आने के बाद लॉन्‍च होगा ये फोन

 

Latest Business News