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Jagannath temple की 35,000 एकड़ जमीन बेचेगी सरकार, 6 लाख प्रति एकड़ तय किया दाम

ओडिशा के 24 जिलों में भगवान जगन्नाथ के नाम पर 60,426 एकड़ जमीन पंजीकृत है। इसके अलावा 395 एकड़ जमीन पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में है।

Odisha govt begins process to sell over 35,000 acres of Jagannath temple land- India TV Paisa Image Source : FILE PHOTO Odisha govt begins process to sell over 35,000 acres of Jagannath temple land

भुवनेश्‍वर। ओडिशा सरकार (Odisha government) ने भगवान जगन्‍नाथ (Lord Jagannath) के नाम पर रजिस्‍टर्ड 35,000 एकड़ से अधिक जमीन को बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्‍य के कानून मंत्री प्रताप जेना ने यह जानकारी विधानसभा में दी। उन्‍होंने बताया कि भगवान जगन्‍नाथ के नाम पर दर्ज जमीन ओडिशा के 24 जिलों में है, जबकि 395.252 एकड़ जमीन छह अन्‍य राज्‍यों में है।

एक प्रश्‍न के उत्‍तर में ओडिशा विधानसभा में कानून मंत्री प्रताप जेना ने कहा कि राज्‍य में 24 जिलों में भगवान जगन्‍नाथ के  नाम पर 60,426 एकड़ जमीन पंजीकृत है। इसके अलावा 395 एकड़ जमीन पश्चिम बंगाल, महाराष्‍ट्र, मध्‍य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्‍तीसगढ़ और बिहार में है।  

मंत्री ने बताया कि भगवान जगन्‍नाथ के नाम वाली जमीन को बेचने के लिए संब‍ंधित जिले के कलेक्‍टरों से संपर्क किया जा रहा है। मंदिर प्रशासन ने अभी तक 34,876.983 एकड़ जमीन को दोबारा अपने कब्‍जे में लिया है। जेना ने कहा कि सरकार द्वारा अनुमोदित समान नीति के तहत दोबारा हासिल की गई जमीन की बिक्री के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

मंत्री ने बताया कि पूर्व राज्‍यपाल बीडी शर्मा की अध्‍यक्षता वाली समिति की सिफारिश और जगन्‍नाथ मंदिर प्रबंधन समिति की मंजूरी के आधार पर मंदिर की जमीन को बेचने के लिए राज्‍य सरकार द्वारा आवश्‍यक कदम उठाए जा रहे हैं।  

उन्‍होंने बताया कि अभी तक जगन्‍नाथ मंदिर की विभिन्‍न जिलों में 315.337 एकड़ जमीन को बेचा जा चुका है, इसमें कटम में भारती मठ की इमारत भी शामिल है, और मंदिर फंड में 11,20,77,000 रुपये जमा कराए गए हैं। राज्‍य सरकार ने यह भी तय किया है जो लोग मंदिर की जमीन पर 30 वर्ष से अधिक समय से अतिक्रमण किए हुए हैं, वह 6 लाख रुपये प्रति एकड़ का भुगतान कर इस पर अपना कब्‍जा ले सकते हैं।

इसी प्रकार जो लोग 20 साल से अधिक समय से मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण किए हैं उन्‍हें 9 लाख रुपये प्रति एकड़ और जो 12 साल से अधिक समय से अतिक्रमण किए हैं वो 15 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से भुगतान कर जमीन अपने नाम खरीद सकते हैं।

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