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कहीं आपका ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी तो नहीं' ऐसे बनवाए असली

नई दिल्ली:  केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आज बयान आया है कि देश के 30 फीसदी ड्राइवरों के पास जो भी ड्राइविंग लाइसेंस है वो फर्जी है। इस खामी को दुरुस्त करने और पारदर्शी

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कहीं आपका ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी तो नहीं? ऐसे बनवाए असली

नई दिल्ली:  केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आज बयान आया है कि देश के 30 फीसदी ड्राइवरों के पास जो भी ड्राइविंग लाइसेंस है वो फर्जी है। इस खामी को दुरुस्त करने और पारदर्शी और भ्रष्टामुक्त माहौल तंत्र को तैयार करने के लिए सरकार ने एक नए मोटर वाहन अधिनियम का प्रस्ताव रखा है। तो कहीं आपका ड्राइविंग लाइसेंस तो फर्जी नहीं?

घबराइए नहीं अगर फर्जी है तो क्योंकि मात्र 60 रुपए में बन जाता है ड्राइविंग लाइसेंस।

क्यों जरूरी है डीएल-

ड्राइविंग लाइसेंस यह प्रमाणित करता है कि आप देश भर में किसी भी सड़क पर टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और चलाने के योग्य हैं। आप देश में कहीं भी तब तक वैध रुप से गाड़ी नहीं चला सकते हैं जब तक कि आपके पास डीएल न हो।

कहां से बनता है डीएल-

देश के तमाम राज्यों में ट्रांसपोर्ट विभाग होता है जो ड्राइविंग लाइसेंस जारी करता है। डीएल पाने के लिए अलग अलग राज्यों के ट्रांसपोर्ट विभाग ने नियम कायदे बना रखे हैं जिनका पालन किया जाना जरूरी है। इसके लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग फीस अदा करनी होती है।

ऑनलाइन करें आवेदन-

अब ज्यादातर राज्यों ने ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन और उसकी फीस भरने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। इस प्रक्रिया के जरिए आपको एक रसीद मिलती है जिसका प्रिंट ऑउट लेकर अपने राज्य के ट्रांसपोर्ट विभाग जाकर अपना चेहरा भर दिखाना होता है। इसके बाद आपके डीएल बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस प्रक्रिया ने न सिर्फ आपको ऑफिस आने जाने के झंझट से मुक्ति दिलाई है बल्कि इसने दलालों के खेल पर भी काफी हद तक नकेल कसी है।

अगली स्लाइड में पढ़े किस राज्य में कितनी है डीएल की फीस