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Hindi News क्राइम दिल्ली हिट एंड रन केस: SUV चला रहा था नाबालिग, बहन बना रही थी वीडियो, कार और बाइक की टक्कर का वीडियो आया सामने

दिल्ली हिट एंड रन केस: SUV चला रहा था नाबालिग, बहन बना रही थी वीडियो, कार और बाइक की टक्कर का वीडियो आया सामने

दिल्ली के द्वारका इलाके में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने सिर्फ फन रील्स बनाने के लिए घर से निकले एक बाइक सवार शख्स साहिल धनेश्रा की कार से कुचलकर जान ले ली। ये हादसा 3 फरवरी का है और इसका वीडियो सामने आया है।

दिल्ली हिट एंड रन केस- India TV Hindi Image Source : REPORTER दिल्ली हिट एंड रन केस

नई दिल्ली के द्वारिका के बाइक सवार 23 वर्षीय साहिल धनेशरा की जान लेने वाली स्कॉर्पियो को एक नाबालिग चला रहा था और उस कार के अंदर उसकी बहन वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। ये वीडियो जारी किया गया है जिसमें एक्सीडेंट का खौफनाक मंजर दिख रहा है। रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो से दिल्ली की सड़क पर हुए उस भयावह हादसे के बारे में नए खुलासे हुए हैं। फुटेज में वह क्षण कैद है जब बाइक सवार साहिल को सड़क पर जा रही एसयूवी ने 3 फरवरी को टक्कर मारी थी। नाबालिक के बगल में बैठी उसकी बहन के फिल्माए गए इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि वह बिना डिवाइडर वाली सड़क पर तेज गति से गाड़ी चला रहा था। एसयूवी एक बस से बाल-बाल बचती है और फिर साहिल की बाइक से सीधी टक्कर हो जाती है।

देखें वीडियो

हादसे में बड़ा खुलासा

फुटेज में यह भी दिखाया गया है कि एसयूवी के विपरीत दिशा से आने पर साहिल अपनी मोटरसाइकिल से बस को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। साहिल की मां, जिन्होंने वीडियो साझा किया, ने बताया कि वीडियो का वह हिस्सा काट दिया गया है, जिसमें दुर्घटना हुई थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक लड़का नाबालिग है 17 साल का।  स्टार्टिंग में उम्र शुरुआती पूछताछ के हिसाब से 19 साल  एफआईआर में लिखी गई जांच में 17 साल का निकला। शायद पुलिस की कोशिश होती है सजा मिले इसलिए बालिग मानकर चलतीं है इसलिए 19 लिखा होगा।बाद में नाबालिग निकलने पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश किया, बोर्ड के एग्जाम के चलते उसे बेल मिली है। 

एक्सीडेंट के वक्त बगल में बहन बैठी थी वो मोबाइल से कुछ रिकार्ड कर रही थी जैसे कोई भी बगल में बैठकर रिकार्ड करता है, रील जैसी बात कुछ सामने नही आई है। पिता द्वारका के एक ट्रांसपोर्टर है, पिता गिरफ्तार नहीं है, नाबालिग बच्चे जब पिता की गाड़ी चलाते हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट में पिता की जिम्मेदारी होने पर चार्जशीट में 199A मोटर व्हीकल एक्ट ऐड करते है फिर कोर्ट तय करता है क्या जुर्माना या सजा दी जाए। जहां एक्ससीडेंट हुआ वो एरिया सीसीटीवी में नही आता, एंट्री एग्जिट के सीसीटीवी फुटेज खंगाले है।

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