महाराष्ट्र के पुणे में हाल ही में एक महिला ने आरोप लगाया था कि एक युवक ने उसके फ्लैट में जबरन घुसकर उसका रेप किया है। अब पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि महिला ने रेप की झूठी शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में अब शिकायत करने वाली महिला के खिलाफ ही असंज्ञेय मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी दी है। आइए जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में सबकुछ।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, पुणे की 22 वर्षीय आईटी पेशेवर महिला ने बीते 3 जुलाई को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया था कि एक डिलीवरी एजेंट 2 जुलाई को उसके फ्लैट में जबरन घुस गया और एक स्प्रे की मदद से उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद युवक ने उसका रेप किया और महिला के साथ एक सेल्फी ली और धमकी दी कि अगर उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो वह उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर देगा।
जांच में क्या सामने आया?
इस पूरी घटना को लेकर एक बड़ा नाटकीय मोड़ तब आया जब जांच में पता चला कि मामले में आरोपी डिलीवरी एजेंट शिकायत करने वाली महिला का दोस्त है। वह महिला की सहमति से ही फ्लैट में आया था। पुलिस ने जांच में फ्लैट में जबरन घुसने और स्प्रे के इस्तेमाल की बात को खारिज कर दिया है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि रेप की शिकायत झूठी है। जानकारी के मुताबिक, फोन चैट, घटनाओं का क्रम, मोबाइल पर बातचीत और महिला के व्यवहार जैसे अनेक सबूतों के आधार पर ये साफ है कि यह दुष्कर्म का मामला नहीं है और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई।
महिला पर लिया गया एक्शन
पुलिस के मुताबिक, सोमवार को रेप की झूठी शिकायत करने वाली महिला के खिलाफ BNS की धाराओं 212, 217 (लोक सेवक को गलत जानकारी देना) और 228 (झूठे सबूत गढ़ना) के तहत एक असंज्ञेय मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा- ‘‘हमने झूठी जानकारी और सबूत देने और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करने के आरोप में महिला के खिलाफ असंज्ञेय अपराध दर्ज किया है।’’ (इनपुट: भाषा)
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