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Lockdown Effect: दिल्ली HC और जिला अदालतों में 17 मई तक सिर्फ जरूरी मामलों की सुनवाई होगी

दिल्ली उच्च न्यायालय और सभी जिला अदालतों में 17 मई तक सिर्फ जरूरी मामलों की सुनवाई होगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र द्वारा लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ाने की घोषणा किए जाने के बाद शनिवार को इस बाबत फैसला किया।

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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय और सभी जिला अदालतों में 17 मई तक सिर्फ जरूरी मामलों की सुनवाई होगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र द्वारा लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ाने की घोषणा किए जाने के बाद शनिवार को इस बाबत फैसला किया। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली दिल्ली उच्च न्यायालय की प्रशासनिक एवं सामान्य पर्यवेक्षण समिति ने फैसला किया कि क्योंकि प्रतिबंध 17 मई तक लागू रहेंगे, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए केवल जरूरी मामलों की सुनवाई जारी रहेगी।

बता दें कि इससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में सभी 11 जिले 17 मई तक रेड जोन में रहेंगे। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार तक कोरोना वायरस के 3,738 मामले सामने आए थे और 61 लोगों की मौत हो चुकी थी। शुक्रवार को 223 नए मामले सामने आए। जैन के मुताबिक, 49 लोग आईसीयू में हैं और पांच लोग वेंटिलेटर पर हैं। 

सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि देशभर में चार मई से दो और हफ्तों के लिए 'सीमित' लॉकडाउन जारी रहेगा जिसमें हवाई सेवा, रेलगाड़ी और अंतरराज्यीय सड़क यात्रा प्रतिबंधित रहेगी। लेकिन जिलों को कोविड-19 के संभावित खतरे के आधार पर रेड, औरेंज और ग्रीन जोन में बांटकर कुछ गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी। जैन ने कहा कि दिल्ली में सभी 11 जिले 17 मई तक रेड जोन में रहेंगे। 

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, 'रेड जोन वह क्षेत्र है जहां कोरोना वायरस के दस से अधिक मामले होते हैं। केंद्र की तरफ से जिन राहत उपायों की घोषणा की गई है, वे लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे।' प्रवासी मजदूरों के दिल्ली से उनके घरों तक यात्रा के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार दूसरे राज्यों से बात कर रही है। उन्होंने कहा, 'हम आवश्यक साजो-सामान और चिकित्सकीय सहायता मुहैया कराएंगे।'