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Hindi News दिल्ली CBI ही क्या कम थी, ED के शिकंजे में 17 मार्च तक फंसे सिसोदिया, कोर्ट से कुछ यूं निकले-देखें VIDEO

CBI ही क्या कम थी, ED के शिकंजे में 17 मार्च तक फंसे सिसोदिया, कोर्ट से कुछ यूं निकले-देखें VIDEO

दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की परेशानी अब ज्यादा बढ़ती जा रही है। मनीष सिसोदिया को सीबीआई के बाद अब ईडी ने हिरासत में लिया है। अब उनसे गहन पूछताछ की जाएगी।

ed detain manish sisodia- India TV Hindi Image Source : ANI सीबीआई के बाद ईडी ने कसा सिसोदिया पर शिकंजा

दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को शुक्रवार को 17 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेज दिया। ईडी ने दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को ईडी ने मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया और उनकी 10 दिनों की रिमांड मांगी लेकिन विशेष न्यायाधीश एम.के.नागपाल ने ईडी को आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता सिसोदिया को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए सात दीन की ही अनुमति दी।

सीबीआई ने किया था गिरफ्तार

ईडी से पहले सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था और उसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। अब दिल्ली में  हुए शराब घोटाला मामले में ईडी सिसोदिया से पूछताछ करेगी, ईडी ने कोर्ट से सिसोदिया की 10 दिन की हिरासत मांगी थी। इससे पहले अदालत ने ‘आप’ नेता की हिरासत को लेकर ईडी और सिसोदिया के वकीलों की दलीलें सुनीं थी। ‘कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत अर्जी पर भी फैसला सुरक्षित रखा है और इस मामले में अब 21 मार्च को सुनवाई होगी।

सिसोदिया की पेशी के दौरान राउज एवेन्यू’ अदालत परिसर के भीतर और बाहर सुरक्षा बल की भारी तैनाती की गई। संघीय धनशोधन रोधी जांच एजेंसी के वकील ने आरोप लगाया कि सिसोदिया ने ‘घोटाले’ के बारे में गलत बयान दिया और एजेंसी आरोपियों की कार्यप्रणाली का पता लगाना चाहती है और अन्य आरोपियों के साथ उनका आमना-सामना कराना चाहती है।

ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने एक विशेष अदालत के समक्ष यह भी दावा किया कि सिसोदिया ने अपने फोन को नष्ट कर दिया, जो जांच में एक महत्वपूर्ण सबूत है। ईडी के दावों पर सिसोदिया की ओर से पेश वकीलों ने अपनी दलीलें रखीं। वरिष्ठ अधिवक्ताओं दयान कृष्णन, मोहित माथुर और सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि आबकारी नीति एलजी द्वारा मंजूर की गई थी जिन्होंने इसकी जांच की ही होगी।

सिसोदिया की हिरासत के लिए ईडी की याचिका का विरोध करते हुए उनके वकीलों ने कहा कि नीति बनाना कार्यपालिका का काम है, जिसे कई चरण से गुजरना पड़ता है। आम आदमी पार्टी (आप) नेता के वकील ने अदालत से कहा, ‘‘ईडी धन शोधन मामले में नीति निर्माण की जांच कैसे कर सकता है।’’ वकील ने कहा, ‘‘ईडी को मेरे मुवक्किल के पास से एक पैसा भी नहीं मिला है और ये मामला पूरी तरह से अफवाह पर आधारित है।’’

सिसोदिया को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने इसी से जुड़े धन शोधन के एक मामले में तिहाड़ जेल में सिसोदिया से पूछताछ की और बृहस्पतिवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और शुक्रवार को उनकी पेशी हुई।

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