A
Hindi News एजुकेशन स्टूडेंट्स की सुरक्षा को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अब राज्य के स्कूलों में चलने वाले सभी वाहनों में लगेंगे CCTV कैमरे

स्टूडेंट्स की सुरक्षा को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अब राज्य के स्कूलों में चलने वाले सभी वाहनों में लगेंगे CCTV कैमरे

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में चलने वाली सभी स्कूल वैन में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है। यह निर्णय छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। नोटिफिकेशन में राज्य के सभी स्कूल वैन में सीसीटीवी कैमरे लगाने की आखिरी तारीख तय कर दी गई है।

यूपी के सभी स्कूलों में चलने वाले वाहनों में लगेंगे CCTV कैमरे- India TV Hindi Image Source : FILE यूपी के सभी स्कूलों में चलने वाले वाहनों में लगेंगे CCTV कैमरे

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में चलने वाली सभी स्कूल वैन में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है। यह निर्णय छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। राज्य के परिवहन प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वरलू ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार, राजपत्र में प्रकाशन के तीन महीने बाद यह नियम लागू हो जायेगा। 

सीसीटीवी कैमरे लगाने की आखिरी तारीख तय 

एक वरिष्ठ परिवहन अधिकारी के अनुसार, सीसीटीवी कैमरों का प्रावधान उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली में पहले से ही था और कुछ स्कूल वैन में भी लगाया गया था। अब नोटिफिकेशन में राज्य के सभी स्कूल वैन में सीसीटीवी कैमरे लगाने की आखिरी तारीख तय कर दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित केंद्रीकृत वाहन स्थान ट्रैकिंग केंद्र काम करने के लिए तैयार होने के बाद सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में ऐसे कैमरे लगाए जाएंगे।

प्राइवेट एजेंसी करेगी निगरानी 

राज्य में परिवहन विभाग ने सार्वजनिक परिवहन वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम (वीएलटीएस) को लागू करने के लिए एक निजी एजेंसी को नियुक्त किया है जो निर्भया ढांचे के तहत वाहनों की निगरानी करेगी। एजेंसी इस उद्देश्य के लिए वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म को तैनात, एकीकृत, परीक्षण और चालू करेगी।

ये वाहन नहीं हैं इसमें शामिल 

परियोजना का लक्ष्य दोपहिया, तिपहिया और ई-रिक्शा को छोड़कर सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों को वाहन स्थान ट्रैकिंग उपकरणों के साथ एकीकृत करना है। एक एकीकृत नियंत्रण और कमांड सेंटर वास्तविक समय में ऐसे सभी वाहनों के स्थान की निगरानी करेगा।

परिवहन विभाग की कार्रवाई केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की अधिसूचना और आदेश का अनुपालन करती है। यह अनिवार्य करता है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 2(35) के तहत परिभाषित सभी निर्दिष्ट सार्वजनिक सेवा वाहनों और राष्ट्रीय परमिट की आवश्यकता वाले/वाले वाहनों को एक या अधिक आपातकालीन बटन के साथ वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस से सुसज्जित किया जाना चाहिए।

ये भी पढ़ें- कौन से देश में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं
 

 

Latest Education News