नई दिल्ली: हिट एंड रन केस में सुप्रीम कोर्ट ने सलमान की जमानत के खिलाफ याचिका रद्द कर दी है। सलमान खान के खिलाफ मामले के शिकायती इंस्पेक्टर की मां ने याचिका दायर की थी याचिकाकर्ता के एडवोकेट एम.एल. शर्मा ने बताया कि इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ एसएलपी दायर की गई है और इस मामले में सलमान खान व अन्य को प्रतिवादी बनाया गया है।
शर्मा ने बताया कि बॉम्बे हाई कोर्ट में सलमान खान की सजा बढ़ाने और जमानत रद्द करने की गुहार लगाई गई थी, लेकिन हाईकोर्ट से अपील खारिज हो गई जिसके बाद हाई कोर्ट के फैसले खिलाफ एस.एल.पी. दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि इस मामले में राज्य सरकार और आरोपी के बीच मिलीभगत है।
इस मामले में राज्य सरकार ने कानून का उल्लंघन किया है। सलमान खान को गैर इरादतन हत्या के मामले में जमानत होने दी गई। कुछ फैक्ट कोर्ट से छुपाया गया। सलमान खान को 2012 के दिसंबर में वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया था, लेकिन सजा पर बहस के दौरान ये फैक्ट छुपाया गया।
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