DL और रजिस्टर्ड गाड़ियों को ओनर के मोबाइल नंबर से लिंक करना हुआ अनिवार्य, आधार नंबर से ऑथन्टिकेट भी करना होगा

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर और सभी रजिस्टर्ड गाड़ी मालिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है।
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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर और सभी रजिस्टर्ड गाड़ी मालिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है।
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मंत्रालय की तरफ से ड्राइविंग लाइसेंस धारकों और पंजीकृत वाहन मालिकों को एक संदेश भेजा जा रहा है। इस संदेश में लोगों से सारथी पोर्टल पर अपने मोबाइल नंबर अपडेट करने का अनुरोध किया जा रहा है। यानी इसके लिए आरटीओ जाने की जरूरत नहीं है।
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मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए एक ऑनलाइन सेवा शुरू की गई है। इसके लिए आप parivahan.gov.in पोर्टल पर जा सकते हैं। जहाँ दो लिंक दिए जाएंगे। आप सभी जानकारी भरकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
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अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको parivahan.gov.in पर जाना होगा। आधार के माध्यम से मोबाइल नंबर अपडेट चुनें। इसके बाद वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, फिर चेसिस नंबर और इंजन नंबर डालें। रजिस्ट्रेशन की तारीख और रजिस्ट्रेशन की वैधता भी भरनी होगी। इसके बाद वेरिफिकेशन कोड डालकर प्रक्रिया पूरी करें।
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सारथी पोर्टल पर आपको वैलिडेट, रीसेट और एप्लीकेशन स्टेटस का विकल्प भी मिलेगा। इसका दूसरा विकल्प 'साथी' है। इसे स्कैन करते ही एक पेज खुलेगा। इसमें भी आपको वाहन से जुड़ी जानकारी भरनी होगी। सबसे पहले डीएल नंबर पूछा जाएगा, जिसके बाद जन्मतिथि, राज्य और कैप्चा भरकर सबमिट करना होगा।