लखनऊ: उत्तर प्रदश में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत मांगी गई सूचना नहीं देने और शोकॉज नोटिस की अवेहलना करने पर राज्य सूचना आयुक्त ने 13 जनसूचना अधिकारियों को दंडित किया है। सभी 13 जनसूचना अधिकारियों पर कुल 1,30,000 (एक लाख तीस हजार रुपये) का जुर्माना लगा है। (22:31)
राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत इन 13 अधिकारियों को शोकॉज नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि वादी को 30 दिन के अंदर अनिवार्य तौर पर सूचना उपलब्ध कराएं। लेकिन इन अधिकारियों ने आदेश के बाद भी वादी को 30 दिन के अंदर न तो सूचना उपलब्ध कराई और न ही आयोग में उपस्थित हुए।
सूचना आयुक्त ने 10 जन सूचना अधिकारियों को दोषी मानते हुए उन पर 10-10 रुपये जुर्माना लगाया है।
दंडित किए गए अधिकारी हैं रामपुर सदर के तहसीलदार, इसी जिले की स्वार नगरपालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी, रामपुर के ही जिला पूर्ति अधिकारी और वहीं के सिटी मजिस्ट्रेट।
मुरादाबाद द्वादश मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जीआईसी के उपखंड अधिकारी, ठाकुरद्वारा के राज्य खाद्य आवश्यक वस्तु गोदाम के प्रभारी और जिला विद्यालय निरीक्षक।
मुजफ्फरनगर जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, नगर पुलिस अधीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और नगर पंचायत चरथावल के अधिशासी अधिकारी।
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