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बिरला मंदिर के पास की अवैध संरचनाएं गिराई गई, NGT को दिल्ली सरकार ने बताया

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने आज राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) को सूचित किया कि उसने बिरला मंदिर के निकट केंद्रीय रिज इलाके में स्थित अवैध धार्मिक संरचना को गिरा दिया है। अधिकरण की न्यायमूर्ति जवाद

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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने आज राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) को सूचित किया कि उसने बिरला मंदिर के निकट केंद्रीय रिज इलाके में स्थित अवैध धार्मिक संरचना को गिरा दिया है। अधिकरण की न्यायमूर्ति जवाद रहीम की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली सरकार के वकील द्वारा पेश स्थिति रिपोर्ट पर गौर किया। रिपोर्ट में सरकार ने कहा कि उसने गैर-कानूनी संरचना गिराने के अधिकरण के आदेश का पालन कर लिया है।

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उसमें कहा गया है, एनजीटी के आदेश के अनुपालन के तहत चार जनवरी, 2017 को रिज की 7.5 एकड़ भूमि पर संरचना को गिराने का काम सफलतापूर्वक किया गया। रिपोर्ट के अनुसार अभियान के तहत प्राचीन महामाई मंदिर के चबूतरे के साथ बनी चार झुग्गियों एवं दो चबूतरों को ध्वस्त कर दिया गया।

उसके अनुसार बिरला मंदिर के समानांतर सर्विस रोड को छोड़ दिया गया है क्योंकि भूमि और विकास कार्यालय के प्रतिनिधि ने कहा कि यह मंदिर का हिस्सा था और इसे छोड़ा जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता के सी भार्गव के अधिवक्ता प्रफुल्ल के बेहरा ने कहा था कि अधिकरण के मार्च 2015 के आदेश के बावजूद अधिकारियों ने इसका अनुपालन नहीं किया है।

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