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EPFO सदस्‍यों को रिटायरमेंट पर मिलेगा 50 हजार रुपए का अतिरिक्‍त लाभ

EPFO सदस्‍यों को 50,000 रुपए तक का लॉयल्‍टी-कम-लाइफ बेनेफि‍ट मिलेगा। यह लाभ योजना में 20 साल या अधिक तक योगदान करने के बदले रिटायरमेंट के समय दिया जाएगा।

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नई दिल्‍ली। रिटायरमेंट फंड बॉडी EPFO के सदस्‍यों को 50,000 रुपए तक का लॉयल्‍टी-कम-लाइफ बेनेफि‍ट मिलेगा। यह लाभ पीएफ योजना में 20 साल या इससे अधिक तक योगदान करने के बदले रिटायरमेंट के समय दिया जाएगा। ईपीएफओ बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि स्‍थायी अपंगता के मामले में भी लाइफ बेनेफि‍ट दिया जाएगा, फि‍र भले ही सदस्‍य ने 20 साल से कम समय तक ही योगदान क्‍यों न दिया हो।

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कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) की निर्णय लेने वाली प्रमुख संस्‍था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्‍टी (CBT) ने यह सुझाव दिया है कि सदस्‍य की मौत पर न्‍यूनतम 2.5 लाख रुपए की बीमा राशि दी जाए। बोर्ड ऑफ ट्रस्‍टी ने 2.5 लाख रुपए का न्‍यूनतम लाभ और लॉयल्‍टी-कम-लाइफ बेनेफि‍ट देने के लिए एम्‍पलॉई डिपोजिट लिंक्‍ड इंश्‍योरेंस स्‍कीम (EDLI) में संशोधन करने का सुझाव दिया है।

एक वरिष्‍ठ अधिकारी ने बताया कि बुधवार को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्‍टी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। सुझाए गए लाभों का फायदा सदस्‍यों को सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही मिलेंगे। प्रारंभ में इसे पायलेट आधार पर दो साल के लिए प्रदान किया जाएगा और इसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी।

प्रस्‍ताव के मुताबिक, लॉयल्‍टी-कम-लाइफ बेनेफि‍ट 58 या 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्‍त होने वाले उन सदस्‍यों को दिया जाएगा, जिन्‍होंने इस योजना में 20 साल या इससे अधिक समय तक योगदान दिया है। स्‍थायी अपंगता के मामले में भी लाभ उपलब्‍ध कराए जाएंगे। इस मामले में वह सदस्‍य भी लाभ के पात्र होंगे जिन्‍होंने ईडीएलआई स्‍कीम में 20 साल से कम समय तक योगदान किया हो।

जिन सदस्‍यों का औसत बेसिक वेतन 5,000 रुपए तक है उन्‍हें 30,000 रुपए का लॉयल्‍टी-कम-लाइफ बेनेफि‍ट दिया जाएगा। इसी प्रकार, जिन सदस्‍यों का वेतन 5,001 से 10,000 रुपए तक है उन्हें 40,000 रुपए का बेनेफि‍ट दिया जाएगा। 10,000 रुपए से अधिक मासिक वेतन पाने वाले सभी सदस्‍यों को प्रस्‍तावित स्‍कीम में 50,000 रुपए का लॉयल्‍टी-कम-लाइफ बेनेफि‍ट दिया जाएगा।

बोर्ड ने ये लाभ ईडीएलआई में जमा 18,119 करोड़ रुपए की बड़ी राशि को ध्‍यान में रखते हुए देने की सिफारिश की है। वर्तमान में मृतक के आश्रितों को 6 लाख रुपए तक की बीमा राशि दी जाती है। यहां न्‍यूनतम बीमा का कोई प्रावधान नहीं है और न ही जीवीत सदस्‍यों को किसी प्रकार के लाभ या स्‍थायी अपंगता के मामले में लाभ देने का प्रावधान है।

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