नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सनसनीखेज नीतीश कटारा हत्या मामले में विकास यादव को 25 साल जेल की सजा सुनायी है जबकि सह-दोषी सुखदेव पहलवान को 20 साल कैद की सजा सुनायी है। पहले विकास यादव की सजा 30 साल की थी जिसे घटाकर 25 साल कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि IPC की धारा 201 के तहत हाईकोर्ट ने जो 5 साल की सजा अलग से दी वह साथ-साथ चलेगी। इस तरह दोनों की सजा पांच साल घट गई।
इससे पहले विकास और सुखदेव पहलवान ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल 2014 को हत्याकांड को ऑनर किलिंग करार देते हुए तीनों हत्यारों को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए कहा था कि विकास यादव और सुखदेव पहलवान की सजा कम करने पर विचार नहीं होना चाहिए।
क्या है मामला:
पुलिस के मुताबिक, नीतीश कटारा 17 फरवरी, 2002 को गाजियाबाद के डायमंड हॉल में अपनी दोस्त की शादी में शामिल होने गए थे। वहीं से नीतीश का विकास और विशाल ने अपहरण किया और सुखदेव पहलवान के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी।
पुलिस के मुताबिक, नीतीश कटारा की विकास की बहन से दोस्ती थी और यह दोस्ती विकास और विशाल को पसंद नहीं थी. इसी कारण नीतीश की हत्या की गई।
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