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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने नववर्ष के मौके पर पंजाब-हरियाणा में पटाखे चलाने पर रोक लगायी

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में नये वर्ष की पूर्व संध्या और एक जनवरी तथा विवाह या अन्य जश्नों में पटाखे छोड़ने पर आज रोक लगा दी।

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चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में नये वर्ष की पूर्व संध्या और एक जनवरी तथा विवाह या अन्य जश्नों में पटाखे छोड़ने पर आज रोक लगा दी। यद्यपि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के तहत आने वाले हरियाणा के क्षेत्रों को आदेश के दायरे से बाहर रखा गया है। एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि आदेश कम से कम 11 जनवरी 2018 तक प्रभावी रहेगा जो कि मामले की अगली सुनवायी की तिथि है। 

इससे पहले 13 अक्तूबर को उच्च न्यायालय ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के निवासियों को दीवाली पर केवल तीन घंटे शाम साढ़े छह बजे से रात साढ़े नौ बजे तक पटाखे छोड़ने की इजाजत दी थी। प्रदूषण को लेकर चिंतित उच्च न्यायालय ने गत अक्तूबर में अपने आदेश में प्राधिकारियों को कई दिशानिर्देश दिये थे। 

न्यायमूर्ति ए के मित्तल और न्यायमूर्ति अमित रावल की एक खंडपीठ का यह आदेश न्यायमित्र अनुपम गुप्ता द्वारा यह कहे जाने के बाद आया कि विवाह समारोहों में पटाखे छोड़ना अभी भी जश्न का हिस्सा है और इससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। 

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