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Hindi News भारत राष्ट्रीय सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी का माफीनामा, 'चौकीदार चोर है' पर बिना शर्त मांगी माफी

सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी का माफीनामा, 'चौकीदार चोर है' पर बिना शर्त मांगी माफी

इससे पहले राहुल गांधी ने दो बार हलफनामे में केवल खेद जताया था लेकिन इस बार कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगते हुए मामले को खत्म करने की गुहार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा।

सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी का माफीनामा, 'चौकीदार चोर है' पर बिना शर्त मांगी माफी- India TV Hindi सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी का माफीनामा, 'चौकीदार चोर है' पर बिना शर्त मांगी माफी

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग ली है। राहुल ने कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है। चौकीदार चोर है बयान को लेकर राहुल ने तीसरी बार अपना हलफनामा दायर किया है। इससे पहले राहुल गांधी ने दो बार हलफनामे में केवल खेद जताया था लेकिन इस बार कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगते हुए मामले को खत्म करने की गुहार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा।

राहुल गांधी ने नरेन्द्र मोदी के खिलाफ ‘‘चौकीदार चोर है’’ की अपमानजनक टिप्पणी की थी जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह उसके नाम से गलत कहा गया है। शीर्ष अदालत ने 30 अप्रैल को राहुल गांधी को अपनी टिप्पणियों के बारे में एक और हलफनामा दाखिल करने के लिये अंतिम अवसर दिया था। 

कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने वकील के माध्यम से यह स्वीकार किया था कि उन्होंने इस टिप्पणी को गलत तरीके से शीर्ष अदालत के नाम से कहकर गलती की थी। इस पर न्यायालय ने कहा था कि पहले दाखिल हलफनामे में एक स्थान पर कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी गलती स्वीकार की है और दूसरे स्थान पर अपमानजनक टिप्पणी करने से इंकार किया है।

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