नई दिल्ली: DND फ्लाइवे को टोल फ्री करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। फैसला आने तक डीएनडी फिलहाल टोल फ्री रहेगा।
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सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टी.एस.ठाकुर, जस्टिस डी.वाई.चंद्रचूड़ तथा जस्टिस एल.नागेश्वर राव ने संकेत दिया कि कोर्ट एक स्वतंत्र ऑडिटर की नियुक्ति कर सकता है, जो इस बात का पता लगाएगा कि कंपनी ने अपनी लागत तथा 20 फीसदी मुनाफा वसूल किया है या नहीं।
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