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शशिकला को फिलहाल राहत, तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) की महासचिव वी. के. शशिकला को तमिलनाडु की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाए जाने के खिलाफ निर्देश देने का अनुरोध करने वाली

Sasikala- India TV Hindi
Image Source : PTI Sasikala

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) की महासचिव वी. के. शशिकला को तमिलनाडु की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाए जाने के खिलाफ निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर शुक्रवार को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर, न्यायमूर्ति एन. वी. रमना और न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में दलील दी है कि शशिकला को तमिलनाडु की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ नहीं दिलाई जानी चाहिए, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन्हें तथा अन्य नेताओं को बरी किए जाने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में दी गई चुनौती पर फैसला आना अभी बाकी है।

उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में कर्नाटक सरकार ने चुनौती दी है और यह मामला अभी शीर्ष अदालत में लंबित है।

वर्ष 1997 में जयललिता, उनकी सहयोगी शशिकला, वी एन सुधाकरन और जे इलावारासी के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति जुटाने के लिए मामला दर्ज किया गया था। द्रमुक के एक नेता की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने इस मुकदमे को बेंगलुरू स्थानांतरित कर दिया था। वहां की अदालत ने 27 सिंतबर, 2014 को आरोपियों को दोषी माना था।

हालांकि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 11 मई, 2015 को विशेष अदालत के फैसले को पलट दिया। इसके खिलाफ कर्नाटक की सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की थी। कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अर्जियों पर शीर्ष अदालत ने पिछले साल जयललिता के निधन से पहले अपना फैसला सुरक्षित रखा था।

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