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न्यायमूर्ति कर्नन के खिलाफ जमानती वारंट जारी, कर्नन ने इसे बताया असंवैधानिक

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी.एस.कर्नन के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। उनके खिलाफ यह वारंट पूर्व में न्यायालय में पेश होने का आदेश नहीं मानने के

Justice Karnan- India TV Hindi
Justice Karnan

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी.एस.कर्नन के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। उनके खिलाफ यह वारंट पूर्व में न्यायालय में पेश होने का आदेश नहीं मानने के बाद जारी किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधानमंत्री न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय संविधान पीठ ने न्यायमूर्ति कर्नन से 31 मार्च से पहले शीर्ष अदालत के समक्ष पेश होने को कहा।

पीठ ने उन्हें 10,000 रुपये का निजी बांड भरने के भी निर्देश दिए।

इससे पहले महान्यायवादी मुकुल रोहतगी ने शीर्ष अदालत को बताया कि न्यायमूर्ति कर्नन ने अवमानना के मामले में अदालत में पेश होने से इनकार कर दिया है और सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अदालत में पेश नहीं होता है तो उसके खिलाफ जमानती वारंट जारी किए जाने का प्रावधान है।

मेरे खिलाफ वारंट असंवैधानिक : न्यायमूर्ति कर्नन

न्यायमूर्ति सी.एस.कर्नन ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ अवमानना मामले में जमानती वारंट जारी करना असंवैधानिक है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "आज जमानती वारंट जारी किया गया.. इस पर रोक लगाई जाएगी। इनके पास मेरे खिलाफ वारंट जारी करने का अधिकार नहीं है। यह असंवैधानिक है।"

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