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शहाबुद्दीन को सीवान जेल से तिहाड़ भेजने का आदेश

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को बिहार के सीवान जेल से दिल्ली में तिहाड़ जेल भेजने का आदेश का दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने दिवंगत

Shahabuddin- India TV Hindi
Shahabuddin

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को बिहार के सीवान जेल से दिल्ली में तिहाड़ जेल भेजने का आदेश का दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने दिवंगत पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।

आशा रंजन ने मामले की निष्पक्ष और उचित सुनवाई के लिए शहाबुद्दीन को सीवान से तिहाड़ जेल भेजने की याचिका दायर की थी।

आपको बता दें कि आरजेडी नेता शहाबुद्दीन को लालू के काफी करीबी माना जाता है। उन पर तीन सगे भाइयों की हत्या का भी मुकदमा चल चुका है। इस मामले में वह काफी दिन जेल में भी रहे। लेकिन उन पर लगे आरोपों से बरी कर दिया।

उनकी रिहाई पर बिहार में काफी हो-हल्ला मचा था और नीतीश सरकार की काफी किरकिरी भी हुई। उसके बाद सिवान जिले में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या का भी उन पर आरोप लग गया।

काफी दबाव के बाद उनको इस मामले में फिर से जेल भेज दिया गया। लेकिन मृतक राजदेव रंजन की पत्नी ने सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगाई कि शहाबुद्दीन यहां जेल के अंदर भी रहकर पूरे मामले को प्रभावित कर सकते हैं इससे उनको न्याय मिलना मुश्किल है।

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