A
Hindi News भारत राष्ट्रीय 'Grok से तुरंत अश्लील कंटेंट हटाएं, 72 घंटे के भीतर भेजें रिपोर्ट', केंद्र सरकार ने X को सख्त नोटिस किया जारी

'Grok से तुरंत अश्लील कंटेंट हटाएं, 72 घंटे के भीतर भेजें रिपोर्ट', केंद्र सरकार ने X को सख्त नोटिस किया जारी

केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को पत्र लिखकर आदेश दिया है कि ग्रोक से तुरंत अश्लील कंटेंट हटाएं और 72 घंटे के भीतर रिपोर्ट भेजें। जानें केंद्र सरकार ने पत्र में क्या क्या लिखा?

ग्रोक को नोटिस- India TV Hindi Image Source : SOCIAL MEDIA ग्रोक को नोटिस

नई दिल्ली: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत वैधानिक उचित सावधानी दायित्वों का पालन नहीं करने के लिए X Corp (पूर्व में ट्विटर) को सख्त नोटिस जारी किया है। सरकार ने X Corp को 72 घंटों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) भेजने का आदेश दिया है, जिसमें अपनाए गए उपायों, मुख्य अनुपालन अधिकारी की भूमिका और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के तहत अनिवार्य रिपोर्टिंग के अनुपालन का विवरण होना आवश्यक है।

आईटी मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म x को लिखे पत्र में Grok AI के दुरुपयोग को लेकर कार्यवाही करने को कहा है। जिन यूजर्स के द्वारा GROk AI का उपयोग करके सेक्सुअल या महिलाओं के अभद्र फोटो और कंटेंट  डाला गया है उन पर कार्यवाही करने के बाद 72 घंटे के अंदर ऐसे सभी कंटेंट को हटाना हटाने का निर्देश दिया है। साथ ही उसे लेकर क्या कार्यवाही की गई उसकी जानकारी मंत्रालय को देनी होगी। अगर x के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो उस पर भी कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

प्रियंका चतुर्वेदी ने IT मंत्रालय को लिखा था पत्र

मंत्रालय ने उन रिपोर्टों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है कि X की AI सेवा "Grok" का दुरुपयोग महिलाओं को लक्षित करके अश्लील, अभद्र और यौन रूप से स्पष्ट सामग्री बनाने और साझा करने के लिए किया जा रहा है। इसे लेकर शिवसेना (यूबीटी) की राज्यसभा सांसद ने सवाल उठाया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने एक्स को जारी किए गए पत्र में इस बात पर प्रकाश डाला है कि उपयोगकर्ताओं ने Grok की AI क्षमताओं का दुरुपयोग करके अपमानजनक तरीके से अश्लील कृत्रिम चित्र और वीडियो बनाए हैं, जिससे निजता और गरिमा का उल्लंघन हुआ है। MeitY ने चेतावनी दी है कि ऐसे कृत्य यौन उत्पीड़न को सामान्य बनाते हैं और कानूनी सुरक्षा उपायों को कमजोर करते हैं।

केंद्र सरकार ने जारी की थी एडवायजरी

बता दें कि साल 2025 के आखिरी हफ्तों में ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने एक नई एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अश्लील, वयस्क या अवैध कंटेंट हटाने के अपने दायित्वों को 'और सख्ती से पालन' करने का निर्देश दिया गया था और कहा था कि ऐसा नहीं करने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

ये भी पढ़ें:

इंदौर के बाद गुजरात के गांधीनगर में दूषित पानी की सप्लाई, 104 बच्चों को हुआ टाइफॉयड, सभी अस्पताल में भर्ती-VIDEO
गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग रिट्रीट देखने के लिए कब और कहां से मिलेगा टिकट, कितनी होगी कीमत? यहां जानें

Latest India News