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Hindi News भारत उत्तर प्रदेश नोएडा: आवारा और बीमार कुत्तों के लिए बड़ा ऐलान, अथॉरिटी अपनी जमीन पर बना सकती है शेल्टर होम

नोएडा: आवारा और बीमार कुत्तों के लिए बड़ा ऐलान, अथॉरिटी अपनी जमीन पर बना सकती है शेल्टर होम

नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने बताया है कि उनके पास कुत्तों से जुड़ी कई समस्याएं आ रही थीं। जिसके बाद ये निर्देश दिया गया है कि बीमार और आवारा कुत्तों की देखभाल के लिए अथॉरिटी अपनी जमीन पर शेल्टर होम बना सकती है।

Ritu Maheshwari- India TV Hindi Image Source : ANI नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी

नोएडा: यूपी के गौतमबुद्ध नगर जिले में कुत्तों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। अब यहां बीमार और आवारा कुत्तों की देखभाल के लिए अथॉरिटी अपनी जमीन पर शेल्टर होम बना सकती है। नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने इस बात की जानकारी दी है।

रितु ने कहा, 'नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में कुत्तों को लेकर कई तरह की समस्याएं सामने आ रही थीं, जिसे देखते हुए निर्देश दिए गए हैं कि जहां शेल्टर होम या फीडिंग प्वाइंट की मांग आती है, वहां AOA या RWA की सहमति से अथॉरिटी अपनी जमीन पर शेल्टर होम बना सकता है।'

उन्होंने कहा, 'इन शेल्टर होम में बीमार स्ट्रे डॉग्स(आवारा कुत्तों) को रखा जाएगा। इनका रखरखाव AOA या RWA करेगी। पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन नोएडा में जरूरी है, उसमें 31 जनवरी 2023 की अंतिम तिथि दी गई है, तब तक जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।'

नोएडा में डॉग के काटने पर है इतना जुर्माना 

इससे पहले नोएडा प्राधिकरण ने डॉग पालने को लेकर नई और सख्त गाइडलाइन बनाई थी। प्राधिकरण ने पालतू और अवारा डॉग, बिल्लियों को लेकर गाइडलाइन जारी की थी। इसके लिए एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन का अनुसरण किया गया था। नए नियम के मुताबिक, अब पालतू डॉग के काटने पर मालिक से 10 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही पीड़ित का पूरा इलाज करवाने की जिम्मेदारी भी डॉग के मालिक पर ही होगी।

रजिस्ट्रेशन के बगैर अब नहीं पाल सकेंगे डॉग्स

नोएडा अथॉरिटी ने डॉग पालने के लिए अब रजिस्ट्रेशन करवाना भी अनिवार्य कर दिया था। इसके बगैर डॉग या कैट पालने पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए जनवरी 2023 में रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया जाएगा। 31 जनवरी के पहले सभी पालतू डॉग और बिल्लियों के मालिकों को रजिस्ट्रेशन करवा लेना जरूरी होगा। अन्यथा उन पर प्राधिकरण जुर्माना लगाना शुरू कर देगा। प्रतिमाह के हिसाब से जुर्माने की राशि वसूली जाएगी। 

डॉग ने इधर-उधर की गंदगी तो मालिक जिम्मेदार

नए नियम को मुताबिक, अब डॉग ने अगर सड़कों के किनारे या सड़क पर गंदगी की तो उनके मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे किसी भी सार्वजनिक स्थान पर डॉग यदि गंदगी और दुर्गंध फैलाता है तो मालिक को उसकी सफाई करवानी होगी। अन्यथा मालिक पर प्राधिकरण जुर्माना लगाएगा। इसी तरह किसी व्यक्ति या जानवर को काटने पर इलाज करवाने की जिम्मेदारी भी मालिक को दी गई है। साथ ही उसे 10 हजार रुपये का जुर्माना भी अदा करना होगा।

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