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Hindi News मध्य-प्रदेश फोटो वायरल करने की धमकी देकर तस्लीम खान ने आदिवासी महिला से किया रेप, विरोध करने पर बेटे को भी पीटा

फोटो वायरल करने की धमकी देकर तस्लीम खान ने आदिवासी महिला से किया रेप, विरोध करने पर बेटे को भी पीटा

महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि आरोपी ने महिला के बेटे के साथ मारपीट की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

आरोपी तस्लीम खान- India TV Hindi Image Source : REPORTER आरोपी तस्लीम खान

खंडवाः मध्य प्रदेश के खंडवा में एक आदिवासी महिला को फोटो वायरल करने की धमकी देकर तस्लीम खान नामक आरोपी द्वारा रेप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी तस्लीम लगभग दो माह तक आदिवासी महिला का शोषण करता रहा, इतना ही नहीं जब पीड़िता के बेटे ने उसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे भी पीटा। 

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

दरअसल, खंडवा के पंधाना थाना क्षेत्र में एक 40 वर्षीय आदिवासी महिला के साथ जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी तसलीम खां निवासी ग्राम खिराला ने महिला के आपत्तिजनक फोटो खींच लिए थे, जिसे वायरल करने की धमकी देकर वह पिछले दो महीने से उसका शोषण कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (एट्रोसिटी एक्ट) के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी तसलीम खां करीब डेढ़ से दो महीने पहले महिला को अपनी ईको कार में बैठाकर असीरगढ़ के जंगल ले गया था। वहां उसने जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया और फोटो भी खींच लिए। इसके बाद फोटो वायरल करने की धमकी देकर सुक्ता डेम के जंगल में भी उसके साथ गलत काम किया। गुरुवार (23 जनवरी) को आरोपी उसे ग्राम बोरगांव स्थित एक चिप्स फैक्ट्री के पीछे ले गया और वहां भी दुष्कर्म किया।

बेटे ने विरोध किया तो मारपीट की

परेशान होकर पीड़िता ने पूरी बात अपने बेटे को बताई। जब बेटे ने आरोपी से मां के फोटो खींचने को लेकर सवाल किया, तो आरोपी ने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की। घटना की अवधि 1 दिसंबर 2025 से 23 जनवरी 2026 की शाम 5 बजे तक बताई गई है।

इन धाराओं में हुआ केस दर्ज

बताया जा रहा है, कि आरोपी को जानकारी थी कि पीड़िता अनुसूचित जनजाति (भील समाज) से है। इस आधार पर उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 64(1), 64(2) (), 115(2), 296(a), 351(3) और एट्रोसिटी एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

रिपोर्ट: प्रतीक मिश्रा, खंडवा