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Hindi News महाराष्ट्र महाराष्ट्र में कोरोना के 3314 नए मामले आए, कोविड-19 के नए ‘स्ट्रेन’ को लेकर BMC ने जारी की संशोधित एसओपी

महाराष्ट्र में कोरोना के 3314 नए मामले आए, कोविड-19 के नए ‘स्ट्रेन’ को लेकर BMC ने जारी की संशोधित एसओपी

ब्रिटेन में कोरोना वायरस का एक नया प्रकार सामने आने के बाद मुंबई के स्थानीय निकाय ने रविवार को ताजा दिशानिर्देश जारी करते हुए ब्रिटेन, यूरोप और मध्य एशिया से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 14 दिन का पृथक-वास अनिवार्य कर दिया है।

Maharashtra Mumbai corona cases Today- India TV Hindi Image Source : PTI Maharashtra Mumbai corona cases Today

मुंबई। महाराष्ट्र में रविवार (27 दिसंबर) को कोविड-19 के 3,314 नए मामले सामने आने से संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 19,19,550 हो गए। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में दिन के दौरान संक्रमण से 66 मौतें हुईं, जिससे राज्य में इस महामारी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 49,255 हो गई।

उपचार के बाद कुल 2,124 रोगियों को छुट्टी दे दी गई, जिसके बाद राज्य में ठीक हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 18,09,948 हो गई। राज्य में उपचाराधीन रोगियों की संख्या अब 59,214 है। मुंबई महानगर में दिन में 578 नए मामले सामने आए, जिससे महानगर में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 2,90,914 तक पहुंच गई, जबकि बीमारी के कारण आठ और मृत्यु होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 11,076 हो गई। 

ब्रिटेन में कोविड-19 का ‘स्ट्रेन’: बीएमसी ने मानक संचालन प्रक्रिया जारी की 

ब्रिटेन में कोरोना वायरस का एक नया प्रकार सामने आने के बाद मुंबई के स्थानीय निकाय ने रविवार को ताजा दिशानिर्देश जारी करते हुए ब्रिटेन, यूरोप और मध्य एशिया से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 14 दिन का पृथक-वास अनिवार्य कर दिया है। संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया के तहत यात्रियों को वापसी के बाद सशुल्क संस्थागत पृथक-वास में रखा जाएगा और सातवें दिन उनकी आरटी-पीसीआर जांच की जाएगी जिसका खर्च भी उन्हें ही वहन करना होगा।

बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने एक बयान में कहा है, ‘‘अगर जांच की रिपोर्ट नेगेटिव आती है, तो यात्री को संस्थागत पृथक-वास से छुट्टी दे दी जाएगी और उसे घर में अनिवार्य रूप से सात दिन के पृथक-वास में रहना होगा। कुल 14 दिन का पृथक-वास अनिवार्य होगा।’’ दिशा-निर्देश के अनुसार, गृह पृथक-वास का मुहर लगाया जाएगा और यात्रियों से हलफनामा लिया जाएगा कि वे इसका पालन करेंगे।

अगर जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो यात्री को तय अस्पताल जैसे ब्रिटेन से आने वालों को सेवेन हिल्स और अन्य देशों से आने वालों को जीटी अस्पताल में भेजा जाएगा। हालांकि, दूतावासों और अन्य मिशनों में काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को संस्थागत पृथक-वास से छूट दी गई है।