राजस्थान के विधायकों ने खुद को शानदार तोहफा दिया है। अब विधायकगणों को विदेश यात्रा के खर्च के बारे में ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं होगी। अब वे अपने सभी यात्रा बिल सरकारी खजाने से रीइंबर्स करा सकेंगे। इसके लिए राजस्थान विधानसभा में ऑफिसर्स ऐंड मेंबर्स एमोलमेंट्स ऐंड पेंशन ऐक्ट 1956 संशोधन विधेयक पेश किया गया था, बिल को सदन में मौजूद विधायकों ने पास कर दिया। इस नए बदलाव के साथ ही अब विधानसभा के सदस्य विदेश यात्राओं के खर्च को रीइंबर्स करा सकेंगे।