A
Hindi News उत्तर प्रदेश आसाराम की जमानत अवधि बढ़ने से टेंशन में रेप पीड़िता का परिवार, पिता बोले- वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है

आसाराम की जमानत अवधि बढ़ने से टेंशन में रेप पीड़िता का परिवार, पिता बोले- वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है

आसाराम की जमानत अवधि बढ़ने से रेप पीड़िता के पिता ने परिवार की सुरक्षा को लेकर खतरा जताया है और इस बात पर हैरानी जताई है कि आसाराम को जमानत कैसे मिल रही है।

Asaram- India TV Hindi Image Source : PTI/FILE आसाराम की जमानत अवधि बढ़ चुकी है

शाहजहांपुर: रेप के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू की जमानत अवधि तीन महीने के लिए बढ़ा दी गई है। ऐसे में रेप पीड़िता के पिता ने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। रेप पीड़िता के पिता ने इस बात को लेकर खतरा जताया है और कहा है कि आसाराम कभी भी उनके साथ कुछ भी कर सकता है। रेप पीड़िता के पिता ने आसाराम को मिलने वाली बार-बार जमानत पर हैरानी जताई और ये दावा किया कि आसाराम हर किसी को अपने हिसाब से चला रहा है। 

क्या है आसाराम का रेप मामला?

साल 2013 में आसाराम के जोधपुर स्थित आश्रम में 16 साल की नाबालिग के साथ रेप किया गया था। इसी मामले में आसाराम आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। बता दें कि आसाराम को गुजरात हाई कोर्ट ने हृदय रोग और वृद्धावस्था संबंधी अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए शुक्रवार को अंतरिम जमानत दी है।

आसाराम के वकील शालीन मेहता ने दलील दी थी कि 86 साल के आसाराम हृदय और गुर्दे की बीमारी से पीड़ित हैं और उनके लिए एकमात्र उपलब्ध उपचार आयुर्वेदिक ‘पंचकर्म’ है।  वकील ने कोर्ट को बताया कि जोधपुर स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल में उपचार अभी शुरू हुआ है और इसमें तीन महीने और लगेंगे। 

रेप पीड़िता के पिता ने और क्या कहा?

रेप पीड़िता के पिता ने कहा कि जब आसाराम जेल में था, तो यह हमारी जीत थी। अब वह हर किसी को अपने हिसाब से चला रहा है। मुझे हैरानी है कि कोर्ट उसे बार-बार अंतरिम जमानत दे रही है, पहले सात दिन के लिए, फिर 12 दिन के लिए, फिर ढाई महीने के लिए और अब तीन महीने के लिए।

रेप पीड़िता के पिता ने कहा कि हमने वकील से आपत्ति दर्ज कराने को कहा, हमने सारे कागजात तैयार करके उन्हें दे दिये थे, लेकिन उन्होंने आपत्ति दर्ज नहीं कराई और हमें चक्कर कटवाते रहे। उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। बार-बार अनुरोध के बाद भी हमारे वकील ने अदालत में आपत्ति दर्ज नहीं कराई। इसके परिणामस्वरूप अदालत ने आसाराम को फिर से तीन महीने के लिए जमानत दे दी। (इनपुट: भाषा)