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Pakistan Protest: 'चलो अडियाला', इमरान खान समर्थकों का बड़ा काफिला रवाना, हिंसक विरोध प्रदर्शन की आशंका, प्रतिबंध लागू

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या की आशंका को लेकर विवाद अब तेज होता जा रहा है। आज समर्थक विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दिया है। जानें क्या क्या लगे हैं प्रतिबंध?

पाकिस्तान में पीटीआई का प्रदर्शन- India TV Hindi Image Source : FILE PHOTO (DAWN) पाकिस्तान में पीटीआई का प्रदर्शन

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी, तहरीक-ए-इंसाफ़ के 'चलो अडियाला' की कॉल के बाद  समर्थकों ने रावलपिंडी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। पेशावर, लाहौर, फ़ैसलाबाद और हरिपुर से इमरान समर्थकों का काफिला बढ़ रहा है। इमरान ख़ान की रावलपिंडी की अडियाला जेल से रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन आज आहूत किया गया है। ख़ैबर-पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफ़रीदी ने आज प्रदर्शन का एलान किया है। बता दें कि  इमरान खान की मौत की लगातार अफवाहों और अशांति की आशंकाओं के बीच, सरकार ने रावलपिंडी में धारा 144 लागू कर दी है और सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया है। 

रावलपिंडी के उपायुक्त डॉ. हसन वकार चीमा के कार्यालय द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में कहा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 2024 की धारा 144 तीन दिनों के लिए - 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक - लागू रहेगी।

आज और कल जारी रहेंगे ये प्रतिबंध

  • सभी प्रकार की सभाएं, जलसे, धरना, रैलियां, जुलूस, प्रदर्शन, जलसे, धरने, विरोध प्रदर्शन और पांच या अधिक लोगों के जमावड़े पर प्रतिबंध रहेगा।
     
  • हथियार, कीलें, लदे हुए डंडे, गुलेल (गोफन), बॉल बेयरिंग, पेट्रोल बम, तात्कालिक विस्फोटक या कोई अन्य उपकरण ले जाने पर प्रतिबंध है। 
     
  • हथियारों का प्रदर्शन (एलईएएस द्वारा ले जाए जाने वाले हथियारों के अलावा) नहीं कर सकते हैं।
     
  •  आपत्तिजनक या घृणास्पद भाषण नहीं दिया जा सकता है।
     
  • लोगों के जमावड़े या यातायात की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा लगाए गए किसी भी प्रतिबंध को हटाने का प्रयास ना करें।
     
  • वाहन चालक पीछे की सीट पर सवारी नहीं बैठा सकते ।
     
  • कहीं भी लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जाएगा।
     
  • एक दिसंबर को जारी आदेश में कहा गया है कि ज़िला रावलपिंडी की सीमाओं के भीतर खतरे को देखते हुए ये प्रतिबंध "सार्वजनिक सुरक्षा, सुरक्षा, शांति और सौहार्द" सुनिश्चित करने के लिए लगाए जा रहे हैं।

खुफिया जानकारी के बाद जारी आदेश

आदेश में कहा गया है कि, "ज़िला ख़ुफ़िया समिति (डीआईसी) ने विशिष्ट ख़ुफ़िया जानकारी दी है जिससे पता चलता है कि कुछ समूह और तत्व बड़ी सभाओं, विरोध प्रदर्शनों और विघटनकारी सभाओं के माध्यम से कानून-व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने के इरादे से सक्रिय रूप से लामबंद हो रहे हैं और ये तत्व संवेदनशील स्थानों को निशाना बना सकते हैं, प्रमुख प्रतिष्ठानों और अन्य संवेदनशील स्थलों के पास हिंसक कार्रवाई करने की क्षमता रखने वाले व्यक्तियों को लामबंद कर सकते हैं, जिससे सार्वजनिक शांति और सौहार्द को ख़तरा हो सकता है।" 

परिवार ने इमरान खान के जीवित होने का मांगा प्रमाण
कभी विश्व कप विजेता क्रिकेटर रहे ख़ान अगस्त 2023 से जेल में हैं, क्योंकि उन्हें कई मामलों में दोषी ठहराया गया था, जिनके बारे में उन्होंने दावा किया है कि वे राजनीति से प्रेरित हैं। तब से उन्हें रावलपिंडी की अदियाला जेल में रखा गया है। खान के परिवार ने आरोप लगाया है कि उन्हें एक महीने से अधिक समय से उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई है और उन्होंने उनके जीवित होने का प्रमाण मांगा है। उनकी बहनें जेल के बाहर धरने पर बैठी हैं।

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