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Hindi News मनोरंजन बॉलीवुड Aryan Khan Drugs Case: आर्यन खान को नहीं मिली जमानत, गुरुवार को फिर होगी सुनवाई

Aryan Khan Drugs Case: आर्यन खान को नहीं मिली जमानत, गुरुवार को फिर होगी सुनवाई

आर्यन खान को अभी तक जमानत नहीं मिली है। इस केस की आगे की सुनवाई गुरुवार दोपहर 2:30 बजे होगी।

आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। गुरुवार को इस केस में फिर से 2:30 बजे सुनवाई होगी। 27 अक्टूबर को कोर्ट का वक्त खत्म हो रहा था जिस वजह से सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। 28 अक्टूबर को इस पूरे मामले में एनसीबी अपना पक्ष कोर्ट में जज के सामने रखेगी। फिलहाल आर्यन खान मुंबई की आर्थर रोड जेल में 8 अक्टूबर से बंद हैं। इन्हें एनसीबी ने 3 अक्टूबर को मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी के दौरान गिरफ्तार किया था। 

Aryan Khan Drugs Case Live Update: आर्यन खान को आज नहीं मिली जमानत, कल होगी फिर सुनवाई

बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में अरबाज मर्चेंट के वकील अमित देसाई ने अपनी दलीलें पेश की। अमित ने कोर्ट में कहा- 3 अक्टूबर को सिर्फ ड्रग्स सेवन का मामला बनाया गया था। केस में बाद में कैसे साजिश का एंगल जुड़ा। तीन लोगों को अलग-अलग गिरफ्तार किया गया। सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया गया तो साजिश की धारा क्यों। पहली रिमांड के दौरान कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की गई। 

इसके साथ सही कहा- पंचनामे में साजिश का एंगल पूरी तरह से खारिज होता है। पंचनामें में बहुत कम मात्रा में सेवन का आरोप था। ड्रग्स के सेवन के अलावा इस्तेमाल का कोई आरोप नहीं था। उस अपराध के लिए गिरफ्तारी हुई जो हुआ ही नहीं।  मैं ऐसे मामले में जमानत मांग रहा हूं जहां सजा सिर्फ एक साल है। अगर जमानत मिल गई तो जांच नहीं रुकेगी। 

क्या वाकई आर्यन खान के साथ साजिश हो गई है? जानिए मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में क्या क्या कहा

अरबाज मर्चेंट से ठीक एक दिन पहले यानी कि 26 अक्टूबर को आर्यन खान के वकील पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में पैरवी की थी। 9 प्वाइंट में जानिए मुकुल रोहतगी ने आर्यन खान के बचाव में कोर्ट में क्या कहा था...

1. मुकुल रोहतगी ने आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट्स का जिक्र करते हुए कहा कि आर्यन के फोन से चैट रिकवर किया गया है। इस चैट में कोई भी चैट क्रूज़ पार्टी से जुड़ा नहीं है। गाबा ने मेरे क्लायंट को बुलाया और फिर अरबाज साथ आया। रिकवर किए गए व्हाट्सएप चैट का इस केस की कहानी से कोई लेना देना नहीं है।  

2. अपनी पैरवी में मुकुल रोहतगी ने कहा कि मान लीजिए की 5-10 युवा एक दूसरे को जानते हैं और प्लान करते हुए पार्टी में जाते हैं। मगर ऐसी कोई पार्टी होती ही नहीं है। उन्हें पार्टी के पहले ही पकड़ लिया गया, अरबाज ने पहले ही कह दिया है की उसके खिलाफ ड्रग्स प्लांट किया गया है।

3. पैरवी में मुकुल रोहतगी बताते हैं कि 23 दिन हो चुके है आर्यन के खिलाफ ना तो कंजंप्शन, पजेशन या सेल का केस है। उन्होंने कहा कि गवाहों ने साफ कहा कि उनका इस केस कोई लेना देना नहीं है।   

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4. मुकुल रोहतगी ने कहा, "समीर वानखेड़े ने कल कहा था की एक राजनीतिक व्यक्ति से दुश्मनी की वजह से ऐसा हो रहा है लेकिन आज ये कह रहें है हम (आर्यन) भी उसमें शामिल हैं लेकिन मैं दोहराना चाहता हूं कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। आर्यन के पास से रिकवरी नहीं हुई है, अरबाज के पास से रिकवरी हुई है लेकिन अरबाज भी कह चुके हैं कि उनके पास ड्रग्स नहीं था।"

5. मुकुल रोहतगी ने कहा कि इस मामले में सिर्फ एक साल तक ही सजा हो सकती है। व्हाट्सऐप चैट का इस क्रूज केस से कोई लेना देना नहीं है। ये कह रहें हैं की आप ड्रग्स सेवन करते थे, विदेश के लोगों से संपर्क में थे। ये तमाम बातें ट्रायल की हैं.. वहां साबित करना होगा। क्रूज में आर्यन को गाबा ने बुलाया था, वह क्रूज पर गया, वहां पार्टी भी नहीं हुई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अरबाज के अलावा मेरे क्लायंट और अन्य 20 आरोपियों में कोई संबंध नहीं था। 

6. बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी दलील पेश करते हुए मुकुल रोहतगी ने कहा कि जब NDPS कानून को अमेंड किया गया था। ये युवा बच्चें हैं.. लॉ कहता हैं कि आप उनको गिल्टी के तौर पर ट्रीट करिए ना कि ट्रैफिंग के तौर पर ट्रीट करें। अप्रोच ये होना चाहिए कि अगर कोई सेवन करता है तो उसे रिहैब में भेजे। इस केस में मेरे क्लायंट के खिलाफ हार्बरिंग का मामला नहीं है, इनके पास कोई सबूत नहीं है कि आर्यन ड्रग्स रैकेट के लिए फायनांस किया। 

7. अपनी दलील में मुकुल रोहतगी ने आर्यन और अचित की चैट का जिक्र किया है। उन्होंने कहा आर्यन और अचित के बीच कई महीने पहले एक चैट हुई थी किसी खेल को लेकर लेकिन इसे अलग तरीके से इंटरप्रिटेट किया गया है। ये सभी बच्चें कोई पोकर गेम खेल रहे थे, ये चैट 12 महीने पुराने है। ये कॉलेज जाने वाले बच्चे क्रूज पर नहीं थे।

8. मुकुल रोहतगी ने कहा कि मेरे क्लाइंट ने ड्रग्स के लिए फाइनेंस नहीं किया है, जो भी चैट पहले हुए हो उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। उनके क्लाइंट आर्यन खान के कंट्रोल में अरबाज नहीं थे.. इसलिए इसे कॉनशियस पजेशन कैसे कह सकतें है? कॉनशियस पजेशन को लेकर कुछ जजमेंट की कॉपी मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में सौपी है।

9. मुकुल रोहतगी ने अपनी दलील में कहा कि जो भी चैट है उसे साबित करना होगा। आर्यन 20 दिन से जेल में हैं, अगर वह इतने बड़े परिवार से नहीं होते तो यहां इतनी हलचल नहीं होती। एनसीबी कह रही है कि आरोपी और सबूतों को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। आर्यन फिर से दोहराते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, किसी को प्रभावित नहीं किया। आर्यन सभी आरोपों से इनकार करते हैं।   

 

 

 

 

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