नयी दिल्ली: एयर इंडिया के एक पायलट को राजधानी दिल्ली से अबू धाबी जाने वाली उड़ान के संचालन से कुछ ही मिनट पहले अनिवार्य उड़ान पूर्व शराब की जांच में पॉजिटिव पाये जाने पर उड़ान ड्यूटी से तीन महीने के लिए हटा दिया गया।
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पायलट का एयर इंडिया एक्सप्रेस 9.. 115 दिल्ली से अबू धाबी उड़ान को उड़ाना तय था। उड़ान कल इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से रात के आठ बजकर 50 मिनट पर रवाना होनी थी। एयर इंडिया के एक सूत्र ने कहा, पायलट एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ प्रतिनियुक्ति पर था और उसे उड़ान से पहले शराब की जांच में पॉजिटिव पाया गया। चूंकि यह पहली बार था कि वह जांच में असफल हुआ था उसे तीन महीने के लिए उड़ान ड्यूटी से हटा दिया गया है।
विमानन नियम का नियम 24 चालक दल के सदस्यों को उड़ान से 12 घंटे पहले शराब का सेवन करने से निषिद्ध करता है। उनके लिए उडान से पहले और बाद में शराब की जांच से गुजरना अनिवार्य है। चालक दल का कोई भी सदस्य यदि उडान से पहले शराब की जांच में पॉजिटिव पाया जाता है या जांच कराने से इनकार कर देता है तो उसे उडान ड्यूटी से हटा दिया जाता है और उसका लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया जाता है।
गलती दोहराये जाने पर चालक दल के सदस्य का लाइसेंस तीन वर्ष के लिए निलंबित कर दिया जाता है। यद्यपि डीजीसीए सूत्रों का कहना है कि कड़े प्रावधानों के बावजूद पायलटों के शराब की जांच में असफल होना आम है। डीजीसीए के एक अधिकारी ने कहा, हम इस गलती के लिए पायलटों को एक से चार महीने के बीच निलंबित करते हैं।
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