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जाति, धर्म पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करेगा निर्वाचन आयोग

निर्वाचन आयोग ने बुधवार को कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करेगा जिसमें जाति, धर्म, समुदाय और भाषा के आधार पर वोट मांगने को अवैध करार दिया गया है।

Election commission of India- India TV Hindi
Image Source : PTI Election commission of India

नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने बुधवार को कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करेगा जिसमें जाति, धर्म, समुदाय और भाषा के आधार पर वोट मांगने को अवैध करार दिया गया है।

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सुप्रीम कोर्ट के गत 2 जनवरी के आदेश के संबंध में सवाल पूछे जाने पर मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने कहा, "चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने को प्रतिबद्ध है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा।"

सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर के नेतृत्व में संविधानिक पीठ ने आदेश दिया था कि धर्म, नस्ल, जाति या एक उम्मीदवार या उसके प्रतिद्वंद्वी या मतदाताओं की भी भाषा के आधार पर वोट मांगना गैर कानूनी है और चुनाव प्रक्रिया को खतरे में डाल सकता है।सभी राजनीतिक पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ऐतिहासिक एवं साहसी बताया है।

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