केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2005 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया गया। मगर इसके प्रावधानों को सूबे के लगभग सभी जिलों में अमलीजामा पहनाने में कोताही बरती गई। लिहाजा, जब तक इंतजाम पूरे नहीं होंगे, हर बार हम आपदा की आशंका मात्र से ही सहम जाते रहेंगे।
क्या कहता है केंद्र सरकार का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून?
एनडीएम एक्ट के प्रावधान :
* राज्य के प्रत्येक जिले के लिए आपदा प्रबंधन कार्ययोजना होगी
* जिला प्रशासन स्थानीय प्राधिकारियों से परामर्श के बाद कार्ययोजना को मूर्तरूप देगा
* जिला प्राधिकरण के स्तर से आपदा प्रबंधन कार्ययोजना का क्रियान्वयन होगा
* एक्ट की उपधारा दो और चार के तहत जिला योजना की प्रति सभी सरकारी विभागों को उपलब्ध कराई जाएगी
* जिला प्राधिकरण समय-समय पर योजना के क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग करेगा
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