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Hindi News भारत राष्ट्रीय जादू-टोना के शक में भीड़ ने दंपति की जलाकर की दर्दनाक हत्या, अब कोर्ट ने 17 लोगों को सुनाई उम्रकैद

जादू-टोना के शक में भीड़ ने दंपति की जलाकर की दर्दनाक हत्या, अब कोर्ट ने 17 लोगों को सुनाई उम्रकैद

उड़ीसा के जाजपुर जिले में एक दंपति को जलाकर मार देने के मामले में कोर्ट ने 17 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 10-10 हजार का जु्र्माना भी लगाया है। बता दें कि गुस्साई भीड़ ने दंपति को जादू-टोने के शक में जलाकर मार डाला था।

प्रतीकात्मक तस्वीर।- India TV Hindi Image Source : PTI प्रतीकात्मक तस्वीर।

जाजपुर: जिले की एक अदालत ने 17 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सभी पर जादू-टोना का आरोप लगाकर दंपति को जलाने का मामला दर्ज था। वहीं अदालत ने इस मामले में सभी को दोषी पाया और उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं कोर्ट ने 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि जादू टोना के नाम इस तरह से हत्या कर देने का यह नया मामला नहीं है। इससे पहले भी जादू-टोना के नाम पर कई लोगों की हत्या की जा चुकी है। वहीं इस घटना ने मानवता को शर्मसार करके रख दिया था।

घर में घुसकर लगाई आग

दरअसल, ओडिशा के जाजपुर जिले में शैला बालमुज और सांबरी बालमुज रहते थे। बताया जा रहा है कि 07 जुलाई 2020 की देश शाम को कलिंगनगर क्षेत्र के कई लोग इनके घर में घुस गए। इस दौरान दोनों लोग अपने घर में सो रहे थे। वहीं घर में घुसे ग्रामीणों का कहना था कि इस दंपति ने जादू-टोना किया है। इस दौरान ग्रामीण गुस्से में थे और उन्होंने जादू-टोने का आरोप लगाते हुए बिना किसी सबूत के मात्र शक के आधार पर शैला और सांबरी के घर में आग लगा दी। वहीं ग्रामीणों द्वारा घर में लगाई गई आग से दोनों की घर में ही जलकर मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच पड़ताल शुरू की।

उम्रकैद के साथ-साथ लगाया जुर्माना

पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपियों को पकड़ा और उन्हें कोर्ट में पेश किया। इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद सभी आरोपी ग्रामीणों को दोषी करार दिया। इसके बाद जाजपुर रोड अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकेश आचार्य ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए 17 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सरकारी वकील रजत कुमार राउत ने जानकारी देते हुए बताया कि अदालत ने 20 गवाहों की गवाही एवं अन्य सबूतों के आधार पर अपना फैसला सुनाया।

(इनपुट: भाषा) 

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