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Hindi News भारत राष्ट्रीय ‘हमें फर्जी एनकाउंटर में मार देंगे’, गैंगस्टर अतीक अहमद को कोर्ट से लगा बड़ा झटका

‘हमें फर्जी एनकाउंटर में मार देंगे’, गैंगस्टर अतीक अहमद को कोर्ट से लगा बड़ा झटका

कोर्ट ने गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके छोटे भाई एवं पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ की याचिका को खारिज कर उसे बड़ा झटका दे दिया।

Atique Ahmed Fake Encounter, Atique Ahmed Supreme Court, Atique Ahmed Bulldozer- India TV Hindi Image Source : FILE उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी पूर्व सांसद अतीक अहमद।

नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद और गैंगस्टर अतीक अहमद ने अपनी सुरक्षा के लिए कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने दावा किया था कि उन्हें और उनके परिवार को प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड मामले में आरोपियों के रूप में गलत तरीके से ‘शामिल’ किया गया है और यूपी पुलिस उनका फेक एनकाउंटर कर सकती है। सीजेएम कोर्ट ने इस मामले में गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके छोटे भाई एवं पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ की याचिका को खारिज कर उसे बड़ा झटका दे दिया।

‘प्रयागराज ले जाने की इजाजत न दी जाए’
दरअसल, उमेश पाल शूटआउट केस में पुलिस रिमांड पर नहीं दिए जाने और कोई फैसला लेने से पहले आवेदक का पक्ष सुने जाने की मांग को लेकर यह याचिका दाखिल की गई थी। यह अतीक की दूसरी याचिका थी और मंगलवार को भी इसी तरह की याचिका सीजेएम कोर्ट ने खारिज की थी। याचिका में कहा गया था कि उनके मुकदमों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए चल रही है, इसलिए उन्हें वैसे ही सुना जाए और बी वॉरन्ट पर गुजरात और बरेली जेल से प्रयागराज लाने की इजाजत न दी जाए।

‘रास्ते में हो सकता है हमारा फर्जी एनकाउंटर’
याचिका में कहा गया था कि कुछ पुलिस अधिकारी उन्हें सड़क मार्ग से लाकर रास्ते में हत्या करने की साजिश रच सकते हैं, इसलिए शूटआउट के साथ किसी भी दूसरे मामले में उन्हें पुलिस रिमांड पर न दिया जाए। अतीक ने खुद के और अपने परिजनों के फर्जी एनकाउंटर में मारे जाने की आशंका भी जताई थी। अतीक और अशरफ की याचिकाओं पर सीजेएम कोर्ट ने एक साथ सुनवाई की और याचिका को खारिज कर दिया। अभियोजन यानी सरकारी वकील ने अतीक और अशरफ की इस याचिका का विरोध किया था।

‘रिमांड की अर्जी दाखिल ही नहीं की गई है’
अभियोजन की तरफ से कहा गया था कि अभी तक किसी भी मामले में रिमांड पर लिए जाने की अर्जी दाखिल नहीं की गई है ऐसे में इस मांग का कोई औचित्य नहीं है। अभियोजन की दलील के आधार पर अदालत ने अतीक और अशरफ की अर्जी खारिज कर दी। याचिका खारिज होने से बाहुबली अतीक और उसके भाई अशरफ को काफी बड़ा झटका लगा है। बता दें कि अतीक इन दिनों गुजरात की साबरमती जेल और छोटा भाई अशरफ यूपी की बरेली जेल में बंद है।

सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल की गई है याचिका
अतीक अहमद की तरफ से बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई। अहमदाबाद केंद्रीय जेल में बंद अहमद ने अपनी याचिका में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विधानसभा में दिये गये उस कथित बयान का हवाला दिया कि उन्हें ‘पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया जायेगा’ और दावा किया कि उन्हें और उसके परिवार के सदस्यों को ‘जान का वास्तविक और प्रत्यक्ष खतरा है।’ बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने अतीक अहमद के एक करीबी के घर पर बुलडोजर चलवा दिया था।

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