क्या है Self-KYC, जिस पर DoT ने लगाई रोक? जानें SIM कार्ड खरीदने के नए नियम
DoT ने एयरटेल-ब्लिंकिट के एक्सप्रेस सिम डिलीवरी वाली योजना पर रोक लगा दी है। दूरसंचार विभाग ने कंपनी के Self-KYC वाले आइडिया को नए सिम कार्ड नियमों का उल्लंघन माना है।

टेलीकॉम कंपनी Airtel और ग्रॉसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म Blinkit Express ने हाल ही में मोबाइल यूजर्स को घर बैठे सिम डिलीवरी सर्विस शुरू की थी। दूरसंचार विभाग (DoT) ने एयरटेल और ब्लिंकिट की इस सर्विस पर रोक लगा दी है। इस सर्विस में यूजर्स को ऑर्डर करने पर 10 मिनट में एयरटेल का सिम कार्ड मिल जाता था। इसके बाद यूजर्स आधार बेस्ड Self-KYC करके मोबाइल कनेक्शन यूज कर पाते थे। दूरसंचार विभाग ने एयरटेल के सेल्फ-KYC वाली सर्विस को तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया है।
DoT ने लगाई रोक
दूरसंचार विभाग ने भारतीय एयरटेल को आदेश दिया है कि वो सिम डिलीवरी कराने से पहले यह सुनिश्चित करे कि यूजर्स का आधार-बेस्ड KYC पूरा हो गया है। केंद्र सरकार के नए रेगुलेशन के मुताबिक, सिम कार्ड जारी करने से पहले टेलीकॉम कंपनियों को आधार बेस्ड KYC करना होगा, ताकि फर्जी सिम कार्ड जारी न किया जा सके। ET टेलीकॉम की रिपोर्ट के मुताबिक, एयरटेल के सेल्फ-KYC वाले आइडिया को सरकार ने रोक दिया है।
क्या है Self-KYC?
एयरटेल-ब्लिंकिट की इस सर्विस में सिम कार्ड ऑर्डर करने के बाद यूजर के घर पर नया सिम कार्ड रिसीव होता है। यूजर एयरटेल थैंक्स ऐप के जरिए सेल्फ KYC प्रक्रिया को पूरा करके अपना सिम कार्ड एक्टिवेट करना होता था। इसके लिए यूजर को न तो एयरटेल के स्टोर पर या फिर ऑथराइज्ड रिटेलर के पास जाना होता था। इस सर्विस के तहत यूजर को 49 रुपये में घर बैठे सिम कार्ड डिलीवर हो रहा था। हालांकि, एयरटेल ने यह शर्त भी रखी थी कि सिम कार्ड खरीदने के 15 दिन के अंदर उसे एक्टिवेट करना होगा।
Airtel और Blinkit की यह सर्विस देश के 16 शहरों दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, अहमदाबाद, सूरत, चेन्नई, भोपाल, इंदौर, बेंगलुरू, मुंबई, पुणे, लखनऊ, जयपुर, कोलकाता और हैदराबाद में शुरू की गई थी। DoT के आदेश के बाद यह सर्विस अभी बंद कर दी गई है। इस मामले में फिलहाल एयरटेल और ब्लिंकिट की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी इस योजना के लिए दूसरे ऑप्शन पर विचार कर रही है।
क्या है SIM कार्ड जारी करने के नियम?
- DoT के मुताबिक, कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर सिम डिलीवर या जारी करने के बाद आधार बेस्ड वेरिफिकेशन नहीं करा सकता है।
- बिना आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन के सिम कार्ड ग्राहकों को नहीं दिया जा सकता है।
पिछले साल ही दूरसंचार विभाग और केंद्र सरकार ने सिम कार्ड को लेकर नियमों को सख्त किए हैं। अब बिना बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन के सिम कार्ड जारी नहीं किया जा सकता है। पहले आधार के अलावा अन्य सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके भी नया सिम कार्ड खरीदा जा सकता था। बढ़ रहे साइबर अपराधों को देखते हुए दूरसंचार विभाग ने बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन के बिना सिम कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है।
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