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Hindi News उत्तर प्रदेश नोएडा : जीआरएपी तीन मानदंडों का उल्लंघन करने वालों पर 1.56 करोड़ रुपये का लगा जुर्माना

नोएडा : जीआरएपी तीन मानदंडों का उल्लंघन करने वालों पर 1.56 करोड़ रुपये का लगा जुर्माना

नोएडा में जीआरएपी तीन मानदंडों का उल्लंघन करने पर 1.56 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। इनमें मुख्य रूप से ग्रेटर नोएडा सेक्टर 10 में निजी समूह हाउजिंग परियोजना रेनॉक्स, नोएडा सेक्टर 43 में रोजबेरी और ग्रेटर नोएडा में ड्रीमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स पर 50-50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

प्रतीकात्मक तस्वीर।- India TV Hindi Image Source : PTI प्रतीकात्मक तस्वीर।

नोएडा: गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने शनिवार को नोएडा और ग्रेटर नोएडा में क्रमिक प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) तीन मानदंडों का उल्लंघन करने वालों पर 1.56 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। अधिकारियों ने इस मामले की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मानदंडों के उल्लंघन के लिए जिन पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें निर्माण कंपनी एलएंडटी और एक सरकारी ठेकेदार शामिल है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार ग्रेटर नोएडा सेक्टर 10 में निजी समूह हाउजिंग परियोजना रेनॉक्स, नोएडा सेक्टर 43 में रोजबेरी और ग्रेटर नोएडा में ड्रीमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स पर 50-50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बयान में कहा गया है कि एलएंडटी और नोएडा प्राधिकरण के एक ठेकेदार के अलावा प्रदूषण रोधी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के 11 अन्य मामलों में 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 

जिलाधिकारी ने दी जानकारी

जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि ‘जिले में प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए प्रभावी कार्रवाई करने के लिए मैंने खुद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ विभिन्न निर्माणाधीन स्थलों पर स्थिति का निरीक्षण किया। आज कुल 1.56 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।’ इस बीच नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने शनिवार को कहा कि उनका विभाग जीआरएपी के तीन दिशा-निर्देशों का अनुपालन कर रहा है। गैर-जरूरी निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण रोधी मानदंडों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। 

पहले भी लगाया जुर्माना

बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को भी नोएडा में जीआरएपी उल्लंघनकर्ताओं पर 24.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है। नोएडा प्राधिकरण द्वारा 26 चालान किए गए, जबकि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (नोएडा कार्यालय) द्वारा 13 मामले दर्ज किए गए। नोएडा प्राधिकरण ने एक बयान में कहा कि उसने जीआरएपी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाली 26 इकाइयों पर 13.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) के क्षेत्रीय अधिकारी उत्सव शर्मा ने कहा कि इसके अतिरिक्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 13 इकाइयों पर 10.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस बीच नोएडा फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एनओएफएए) ने प्रदूषण पर अंकुश लगाने के वास्ते वाहनों के लिए सम-विषम योजना लागू करने की मांग की। 

(इनपुट : भाषा)

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