1. Hindi News
  2. पैसा
  3. ऑटो
  4. Color Change: आप भी कार या बाइक बदलवाने जा रहे हैं रंग! जान लीजिए नियम नहीं तो कटेगा मोटा चालान

Color Change: आप भी कार या बाइक बदलवाने जा रहे हैं रंग! जान लीजिए नियम नहीं तो कटेगा मोटा चालान

 Published : Jul 08, 2022 01:27 pm IST,  Updated : Jul 08, 2022 01:27 pm IST

Color Change: दरअसल अपने वाहन को अलग-अलग रंगों में रंगना कानूनी रूप से गलत नहीं है। इसके लिए आपको कुछ कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।

Color Change- India TV Hindi
Color Change Image Source : FILE

Highlights

  • कलर को मॉडिफाई करना रजिस्ट्रेशन की शर्तों का उल्लंघन है
  • आपको चालान का सामना भी करना पड़ सकता है
  • इसके लिए आरटीओ पर आवश्यक शुल्क का भुगतान कर सकते हैं

Color Change:  आजकल कार या बाइक लोगों की जरूरत ही नहीं बल्कि शौक हो गए हैं। यही कारण है वे अपनी कार में जमकर एक्सेसरीज़ लगवा लेते हैं। इसी के साथ ही आजकल लोगों में कार रैपिंग का प्रचलन भी बढ़ रहा है। लोग अक्सर अपनी पुरानी कार से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। ऐसे में कुछ लोग या तो कार बदल देते हैं या फिर उसे मॉडिफाई करवा लेते हैं। इसके साथ ही कई बार लोग अपनी कार के रंग को बदल भी लेते हैं। इसके अलावा कार पर मैट फिनिश की कलर रैपिंग यह बदलाव आपको खूबसूरत दिख सकता है। लेकिन इसके चलते आपको चालान का सामना भी करना पड़ सकता है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक कलर को मॉडिफाई करना रजिस्ट्रेशन की शर्तों का भी उल्लंघन है  

जानिए क्या कहता है कानून

दरअसल अपने वाहन को अलग-अलग रंगों में रंगना कानूनी रूप से गलत नहीं है। इसके लिए आपको कुछ कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। वाहन की आरसी बुक में आपके वाहन के रंग का उल्लेख होता है। ऐसे में यदि आप अपनी कार का रंग बदलने वाले हैं तो आपको आरटीओ को इसकी जानकारी देनी होगी और आरसी में वाहन के रंग बदलने का विवरण देना होगा। यहां आपको अपनी आरसी बुक को कलर शेड के नमूने के साथ अपने आरटीओ में ले जाना होगा। यहां जरूरी है कि आप उसी आरटीओ पर जाएं जहां पर आपके वाहन का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 

Color Change
Image Source : FILEColor Change

आरटीओ को पहले दें जानकारी 

जब आप अपने वाहन का रंग बदलने जा रहे हैं तो उससे पहले आरटीओ में इसकी जानकारी दें। यदि आरटीओ में रंग के परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो फिर आप किसी भी दुकान पर जाकर वाहन का रंग बदल सकते हैं। इसके लिए आरटीओ पर आवश्यक शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। 

ये रंग नहीं करवा सकते

राज्य के क़ानून के अनुसार कुछ रंगों जैसे रक्षा के लिए ओलिव ग्रीन, टैक्सियों के लिए पीला की अनुमति नहीं है। 

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Auto से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें पैसा

Car