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अक्तूबर से नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को EPFO में मिलेगा बड़ा लाभ, सरकार ने घोषित की योजना

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Nov 12, 2020 01:59 pm IST,  Updated : Nov 12, 2020 01:59 pm IST

वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कर्मचारी भविष्य निधी संगठन में पंजीकृत संस्थाओं को ही इसका लाभ मिलेगा, जो संस्थाएं अभी तक पंजीकृत नहीं हैं उन्हें लाभ लेने के लिए पंजीकरण कराना होगा। यह योजना 30 जून 2021 तक लागू रहेगी।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण Image Source : NIRMALA SITHARAMAN OFFICE TWITTER

नई दिल्ली। अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने और देश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने देश में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लॉन्च की है जिसके तहत अक्तूबर या इसके बाद में नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधी के तहत कई लाभ घोषित किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 'आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना' के तहत, हर नए कर्मचारी जो कभी ईपीएफो से पंजीकृत नहीं हुआ है या कोरोना की वजह से उसका रोजगार गया हो, को लाभ मिलेगा। इस योजना को पहली अक्तूबर से लागू किया जाएगा। हर कंपनी में अक्तूबर से काम पर लगे नए कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि ऐसी कंपनियां जिनके यहां 50 या इससे कम कर्मचारी काम करते हैं उन्हें अपने यहां से कम से कम 2 नए कर्मचारियों को इस योजना के तहत कवर कराना होगा और अगले 2 वर्षों के दौरान उन्हें लाभ मिलेगा। जिन कंपनियों के 50 से ज्यादा कर्मचारी हैं उन्हें कम से कम 5 नए कर्मचारियों को इस योजना के तहत लाभ देना होगा। 

वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कर्मचारी भविष्य निधी संगठन में पंजीकृत संस्थाओं को ही इसका लाभ मिलेगा, जो संस्थाएं अभी तक पंजीकृत नहीं हैं उन्हें लाभ लेने के लिए पंजीकरण कराना होगा। यह योजना 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। 

वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार अगले 2 वर्षों तक जिन कंपनियों को इस योजना के तहत लाभ देने वाली हैं उसमें 2 श्रेणियां हैं, एक तो जिस संस्था में 1000 से कम कर्मचारी हैं उन संस्थाओं में काम करने वाले पात्र कर्मचारियों के हिस्से की EPFO कंट्रीब्यूशन का कर्मचारी के हिस्से का 12 प्रतिशत और कंपनी के हिस्से का 12 प्रतिशत खर्ज केंद्र सरकार उठाएगी। यानि 1000 से कम कर्मचारियों वाली कंपनी के नए कर्मचारियों के खाते में EPFO का 24 प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार उठाने जा रही है। दूसरी श्रेणी में ऐसी कंपनियां आती हैं जिनके यहां 1000 से ज्यादा कर्मचारी हों। ऐसी कंपनियों में केंद्र सरकार सिर्फ कर्मचारी के हिस्से का 12 प्रतिशत खर्च उठाएगी। इसमें पात्र बनने के लिए केवल आधार के साथ ईपीएफो खाता खुलवाना पड़ेगा। यह सुविधा 2 वर्षों तक लागू रहेगी। लगभग 95 प्रतिशत संस्थाएं इसमें कवर हो जाएंगी और लगभग सभी संगठित क्षेत्र के लोग इसमें लाभ उठा पाएंगे। देश के करोड़ों कर्मचारियों को इसमें लाभ मिलने वाला है

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