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महंगे होते मोबाइल प्लान के बीच ग्राहकों के लिए आई 'खुशखबरी', सरकार ने जारी किया आदेश

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Sep 22, 2021 10:22 am IST,  Updated : Sep 22, 2021 10:22 am IST

सरकार नये मोबाइल कनेक्शन जारी करने के लिए आधार से जुड़ी ई-केवाईसी प्रक्रिया को फिर से शुरू करने को लेकर जुलाई 2019 में ही भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 में संशोधन कर चुकी है।

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महंगा होते मोबाइल प्लान के बीच ग्राहकों के लिए आई खुशखबरी, सरकार ने जारी किया आदेश  Image Source : PIXABAY

नयी दिल्ली। ग्राहकों को अब नये मोबाइल कनेक्शन के लिये दुकान के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। वे ‘ऑनलाइन’ आवेदन दे सकते हैं और आधार या डिजि लॉकर में रखे किसी भी मान्य दस्तावेज के जरिये स्वयं का सत्यापन कर अपने घर पर ही सिम प्राप्त कर सकते हैं। दूरसंचार विभाग ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। दूरसंचार विभाग का यह कदम दूरसंचार क्षेत्र में सुधारों का हिस्सा है। इसे मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर को मंजूरी दी थी। 

नये नियमों के अनुसार ग्राहकों को घर बैठे नये मोबाइल कनेक्शन यानी सिम प्राप्त करने के लिये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के आधार से जुड़े ई-केवाईसी (अपने ग्राहक को जानों) सत्यापन के लिये एक रुपया देना होगा। सरकार नये मोबाइल कनेक्शन जारी करने के लिए आधार से जुड़ी ई-केवाईसी प्रक्रिया को फिर से शुरू करने को लेकर जुलाई 2019 में ही भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 में संशोधन कर चुकी है। 

दूरसंचार विभाग ने कहा, ‘‘दूरसंचार सेवा प्रदाता आधार से जुड़े ई-केवाईसी का उपयोग करके नये मोबाइल कनेक्शन जारी करने के लिए प्रक्रिया का अनुपालन करेंगे।’’ आधार से जुड़ी ई-केवाईसी प्रक्रिया नया मोबाइल कनेक्शन जारी करने मौजूदा व्यवस्था के अलावा वैकल्पिक व्यवस्था होगी। नई व्यवस्था स्थानीय, दूसरे शहर रहने वाले तथा थोक ग्राहक सभी के लिये है। 

‘ऑनलाइन’ आवेदन की प्रक्रिया प्रतिदिन एक मोबाइल कनेक्शन तक सीमित होगी। नये मोबाइल फोन कनेक्शन की मांग के लिए स्व-सत्यापन प्रक्रिया का विकल्प चुनने वाले ग्राहकों को परिवार के सदस्य, रिश्तेदार या उनके परिचित व्यक्ति के मोबाइल नंबर का उपयोग करके एक ऐप या वेबसाइट के साथ पंजीकरण करना होगा। फोन नंबर एक ओटीपी की मदद से सत्यापित किया जाएगा। सरकार ने आदेश जारी कर प्रीपेड को पोस्टपेड और पोस्टपेड को प्रीपेड में बदलने को ‘वन-टाइम पासवर्ड’ (ओटीपी) आधारित प्रक्रिया की अनुमति दी है। 

आदेश के अनुसार, ‘‘ग्राहकों को एक ऐप/पोर्टल-आधारित ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से मोबाइल कनेक्शन जारी किया जाएगा। इसके तहत ग्राहक घर/कार्यालय में बैठे मोबाइल कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकता है और यूआईडीएआई (आधार) या डिजि लॉकर के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित दस्तावेजों का उपयोग करके अपने घर पर सिम प्राप्त कर सकता है।’’ आदेश के अनुसार जम्मू कश्मीर सेवा क्षेत्र में ओटीपी पद्धति का उपयोग करके प्रीपेड से पोस्टपेड और पोस्टपेड से प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन बदलने की व्यवस्था लागू नहीं होगी। 

वर्तमान में, नया मोबाइल कनेक्शन प्राप्त करने या मोबाइल कनेक्शन को प्रीपेड से पोस्टपेड या पोस्टपेड से प्रीपेड में बदलने के लिए ग्राहक को केवाईसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसमें पहचान और पते के प्रमाण के मूल दस्तावेजों के साथ संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाता से संबद्ध कंपनी की दुकान में जाना पड़ता है। आदेश में कहा गया है कि आधार के उपयोग और यूआईडीएआई से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अन्य ब्योरे को लेकर ग्राहक की सहमति जरूरी है।

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