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संकटग्रस्त कंपनियों को मिली बड़ी राहत, दीवालिया और आपराधिक कार्रवाई नियमों में नरमी

कोरोना संकट की वजह से मुश्किल में फंसी कंपनियों के लिए ऐलान

India TV Paisa Desk Written by: India TV Paisa Desk
Published on: May 17, 2020 12:35 IST
Finance Minister- India TV Paisa
Photo:GOOGLE

Finance Minister

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आत्म निर्भर भारत पैकेज का पांचवा और अंतिम हिस्सा पेश कर रही हैं। आज कुल 7 क्षेत्रों के लिए कदम शामिल हैं। जिसमें से एक कारोबार में आसानी के लिए कदम भी शामिल हैं। आज वित्त मंत्री ने कोरोना संकट की वजह से मुश्किलों में फंसी कंपनियों के लिए राहत का ऐलान किया है।

वित्त मंत्री के मुताबिक दीवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए न्यूनतम सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने का फैसला लिया गया है। इससे अधिकतम MSME को सुरक्षा मिलेगी। IBC के सेक्शन 240 ए के तहत MSME के लिए खास इन्स़ॉवेंसी रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क जल्द नोटिफाई किया जाएगा। वहीं नए दीवालिया मामलों में कार्रवाई की प्रक्रिया एक साल तक टालने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही कोविड 19 की वजह से उठाए गए कर्ज को दीवालिया कानून की तहत डिफॉल्ट की परिभाषा से बाहर करने का फैसला लिया गया है।

वहीं लॉकडाउन की वजह से आई मुश्किलों के बीच नियमों को पूरा करने में होने वाली देरी और चूक को देखते हुए कई मामलों को आपराधिक श्रेणी से बाहर रखने का फैसला भी लिया गया है। इसमें CSR रिपोर्टिंग, बोर्ड रिपोर्ट से जुडी कमियां या फिर AGM में देरी जैसे मामले शामिल हैं। कंपनियों के द्वारा नियम पूरा न करने के 7 तरह के मामलों को अपराधों की श्रेणी से बाहर किया गया है। वहीं 5 तरह के मामले में दूसरे फ्रेमवर्क के तहत कदम उठाए जाएंगे। 

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