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रिलायंस कैपिटल के लेंडर्स ने रेजोल्यूशन प्लान की धीमी प्रगति पर चिंता जताई, कही ये बात

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) मुंबई ने 27 फरवरी को समाधान योजना को मंजूरी देते हुए आईआईएचएल को 90 दिनों के भीतर यानी 27 मई तक समाधान योजना को लागू करने का निर्देश दिया था।

Edited By: Alok Kumar @alocksone
Published : Apr 28, 2024 17:19 IST, Updated : Apr 28, 2024 17:19 IST
Reliance capital- India TV Paisa
Photo:FILE रिलायंस कैपिटल

कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल (आरकैप) के ऋणदाताओं ने समाधान योजना (Resolution Plan) की धीमी प्रगति पर चिंता जताई है। उन्होंने हिंदुजा समूह की शाखा इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड से जरूरी नियामक मंजूरियां हासिल करने की प्रक्रिया में तेजी लाने और 27 मई की समाधान योजना की समयसीमा पर टिके रहने को कहा है। एक सूत्र ने कहा कि इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स (आईआईएचएल) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शुक्रवार को मुंबई में हुई बैठक में, आरकैप के ऋणदाताओं ने कहा कि कंपनी को उक्त तिथि तक उन्हें 9,650 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। 

90 दिनों के भीतर रेजोल्यूशन प्लान लागू करने का निर्देश

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) मुंबई ने 27 फरवरी को समाधान योजना को मंजूरी देते हुए आईआईएचएल को 90 दिनों के भीतर यानी 27 मई तक समाधान योजना को लागू करने का निर्देश दिया था। स्वीकृत समाधान योजना के अनुसार, आईआईएचएल को आरकैप के ऋणदाताओं को 9,650 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान करना है। सूत्रों के अनुसार, ऋणदाताओं ने आरकैप समाधान योजना के कार्यान्वयन की धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त की, क्योंकि आईआईएचएल को समाधान योजना पर अभी तक बीमा नियामक इरडा की महत्वपूर्ण मंजूरी नहीं मिली है। इरडा ने आरकैप के बीमा कारोबार को आईआईएचएल को हस्तांतरित करने के लिए प्रस्तावित कॉरपोरेट ढांचे पर कई सवाल और चिंताएं उठाई हैं और कंपनी ने अभी तक उन चिंताओं का समाधान नहीं किया है। 

इरडा की मंजूरी महत्वपूर्ण

रिलायंस कैपिटल यानी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस और रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस के बीमा कारोबार को आईआईएचएल को हस्तांतरित करने के लिए इरडा की मंजूरी महत्वपूर्ण है। आरकैप के कारोबार को आईआईएचएल को हस्तांतरित करने पर आरबीआई की मंजूरी भी 17 मई को समाप्त हो रही है। केंद्रीय बैंक ने यह मंजूरी 17 नवंबर को दी थी, जो केवल छह महीने के लिए वैध थी। यदि आईआईएचएल समय-सीमा के भीतर समाधान प्रक्रिया को पूरा करने में विफल रहती है, तो उसे नए सिरे से मंजूरी के लिए फिर से आरबीआई के पास आवेदन करना होगा। 

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