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Hindi News बिहार पृथक-वास में 21 दिन बिता चुके लोगों को दिया जाएगा यात्रा का खर्च: नीतीश कुमार

पृथक-वास में 21 दिन बिता चुके लोगों को दिया जाएगा यात्रा का खर्च: नीतीश कुमार

 बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में पृथक-वास में 21 दिन पूरा कर चुके प्रत्येक व्यक्ति को यात्रा का पूरा खर्च और पांच सौ रुपये या न्यूनतम एक हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता देने के लिए पहले से तैयारी की जाए। 

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पटना:  बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में पृथक-वास में 21 दिन पूरा कर चुके प्रत्येक व्यक्ति को यात्रा का पूरा खर्च और पांच सौ रुपये या न्यूनतम एक हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता देने के लिए पहले से तैयारी की जाए। एक आधिकारिक वक्तव्य के अनुसार, कुमार ने अधिकारियों से कहा कि बाहर से आए लोग जो राज्य में 21 दिन के अनिवार्य पृथक-वास में रह रहे हैं, उनके खाते में सीधे पैसा जमा कराया जाए।

राज्य में कोविड-19 का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा के लिए की गई उच्च स्तरीय बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने यह आदेश दिया। अन्य राज्यों से प्रवासी श्रमिकों को जल्दी से जल्दी राज्य में लाने के लिए मुख्य सचिव दीपक कुमार को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकांश लोग कोरोना वायरस संक्रमण से अधिक प्रभावित स्थानों से आ रहे हैं इसलिए श्रमिकों को लाने में जितनी देर की जाएगी, संक्रमण का खतरा उतना बढ़ेगा।

बिहार सरकार ने गैरहाजिर चिकित्सा कर्मियों को चेतावनी दी
बिहार सरकार ने 15 से ज्यादा दिनों से गैर-हाजिर 28 चिकित्सा कर्मियों को शुक्रवार को चेतावनी दी और अनुबंध पर काम कर रहे चिकित्सा कर्मियों को तीन दिनों के भीतर काम पर लौटने के लिये कहा तथा ऐसा नहीं करने पर उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि विभाग नियमित चिकित्सा शिक्षकों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और महामारी अधिनियम 1897 की संबंधित धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई करेगा।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि ऐसे समय में जब विभाग दिन-रात कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम में जुटा हुआ है, तब 28 चिकित्सा कर्मी अनधिकृत तरीके ड्यूटी से गैर-हाजिर हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिये अनुबंध पर काम करने वाले चिकित्सा अधिकारियों, नर्सों, पैरामेडिकल कर्मियों और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अध्ययन और प्रसूति अवकाशों को छोड़ कर सभी प्रकार की छुट्टियां रद्द करने के आदेश 13 मार्च और 5 अप्रैल को जारी किए थे।