#FactOfTax: TDS कटौती के बाद भी जरूरी है इनकम टैक्स रिटर्न
#FactOfTax: TDS कटौती के बाद भी जरूरी है इनकम टैक्स रिटर्न
India TV Business Desk
Published : Jul 20, 2015 04:20 pm IST, Updated : Aug 03, 2015 01:49 pm IST
नई दिल्ली: आमतौर पर कुछ लोग यह मान लेते हैं कि उनकी सैलरी से टीडीएस कट जाने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। टीडीएस कटौती के बाद भी
अगर आपको सालाना किराए के रूप में 1.80 लाख रुपए से ऊपर मिलते हैं तो प्रॉपर्टी को किराए पर चढ़ाने पर टीडीएस कटौती की दर 10 फीसदी होती है।
अगर आपने अपने पैन कार्ड की जानकारी नहीं दी है तो ऊपर बताई गई दरों की तुलना में टैक्स कटौती की दर 20 फीसदी होती है।
आप फॉर्म 26AS के माध्यम से ऑनलाइन कभी भी यह जान सकते हैं कि आपको जो आय हुई है उसपर कितनी कटौती हुई है।