A
Hindi News बिज़नेस इनकम टैक्स रिटर्न भरने की पहली सीढ़ी PAN कार्ड

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की पहली सीढ़ी PAN कार्ड

इनकम टैक्स रिटर्न भरने से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए फॉलो करें #FactsOfTax   नई दिल्ली: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपकी नुमाइंदगी पैन कार्ड ही करता है। अगर आप के पास पैन कार्ड

खो जाए पैन कार्ड तो क्या करें-    
सबसे पहले आपको पैन कार्ड खोने पर इनकम टैक्स की सर्विसेज यूनिट पर जाना होगा। इस साइट पर दिए गए तमाम विकल्पों में से आपको रीप्रिंट पैन कार्ड का चयन करना होगा। यह विकल्प उन धारकों के लिए होता है जिनकों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले पैन नंबर जारी कर चुका होता है। इस विकल्प के जरिए आपको विभाग द्वारा फिर से नया पैन कार्ड दिए जाने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा।

भरे फॉर्म और करें भुगतान-
नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के दौरान यह सावधानी बरतें कि आपको सभी कॉलम भरने हैं लेकिन बाएं वाले मार्जिन के किसी भी बाक्स को सही या गलत का निशान नहीं लगाना है। नए कार्ड को बनवाने के लिए आपको 105 रुपए का भुगतान करना होगा। यह भुगतान आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के साथ साथ चेक एवं डिमांड ड्राफ्ट से भी कर सकते हैं। सावधानी से पूरा फॉर्म भरकर सबमिट करने के बाद आपके पास आपको एक एकनॉलेजमेंट रिसीट मिल जाएगा। इस रिसीट का प्रिंट आउट निकालना जरूरी है।

इस रिसीट पर 2.5 सेमी गुणा 3.5 सेमी की एक फोटो चिपकानी होती है। ध्यान दें फोटो रंगीन होनी चाहिए। इसके बाद आप इस पर हस्ताक्षर कर दें। इसके बाद आपको इसे पुणे के एक एनएसडीएल ऑफिस भेजना होता है। मगर आपको इस फॉर्म के साथ साथ भुगतान की राशि का चेक या डिमांड ड्राफ्ट, एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ के प्रमाणपत्र भी भेजने होते हैं। अगर आपने ऑनलाइन आवेदन किया है तो आपको करीब 15 दिनों के भीतर आपका पैन कार्ड मिल जाएगा।

न आए तो जांचे अपने पैन कार्ड का स्टेटस-
अगर आपको 15 दिनों के भीतर पैन कार्ड नहीं मिलता है तो आप आयकर विभाग की साइट पर जाकर वहां पैन कॉलम पर क्लिक करके अपने कार्ड का स्टेटस जान सकते हैं। आप मोबाइल पर NSDLPAN टाइप कर 57575 पर संदेश भेजकर भी स्थिति जान सकते हैं।

पैन कार्ड बनवाते समय क्या करें क्या न करें
देश भर में वित्तीय लेन देन के लिए जरूरी समझे जाने वाले पैन कार्ड से जुड़ी ऐसी तमाम जानकारियां हैं जिसके बारे में हर भारतीय को जानना अहम है। बैंक में खाता खुलवाना हो या फिर अपनी पहचान का प्रमाण पत्र देना हो यह हर काम में जरूरी माना जाता है। आयकर विभाग के जरिए पैन कार्ड को आसानी से बनवाया जा सकता है लेकिन आवेदन के दौरान अगर हम कुछ खास बातें ध्यान में रखेंगे तो आसानी होगी। जानिए पैन कार्ड का फॉर्म भरते समय क्या करें और क्या न करें।

क्या न करें
1. आवेदन में overwriting या संशोधन न करें।
2. फॉर्म में फोटो को पिन या staple न करें, हमेशा गम का इस्तेमाल करें।

3. हस्ताक्षर बॉक्स से बाहर से न जाएं
4. पहचान और पते में कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन न दे जो आपके नाम में न हो।
5. बॉक्स के साथ हस्ताक्षर के साथ किसी भी तरह का विवरण यानी की तारीख, पदनाम, आदि न दे।
6. पिता और पति दोनों का नाम न लिखें।
7. अपने नाम को संक्षिप्त न करें।
8. यदि आपके पास एक पैन कार्ड है तो दूसरे के लिए आवेदन न करें।

क्या करें
1. पैन के आवंटन के लिए आवेदन करने के लिए फॉर्म 49A या 49AA का प्रयोग करें।
2. आवेदन बड़े अक्षरों में अंग्रेजी में और काली स्याही से ही भरें।
3. अपनी हालही में खींची गई फोटो (3.5x2.5cm) साइज में चिपकाएं।
4. हस्ताक्षर बॉक्स के अंदर ही करें।
5. यदि अंगूठे का निशान लगाते हैं तो किसी मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक या राजपत्रित अधिकारी से Attest करवाएं।
6. नियम 114(4) के अनुसार पहचान, पते और जन्म तिथि के साक्ष्य अटैच करें।

7. पहचान और पते के बहीं साक्ष्य लगाएं जो आवेदन में लिखे विवरण के समान है।
8. आवेदन में पूरा डाक पता पिन कोड के साथ लिखें।
9. आवेदन में टेलिफोन नंबर या ई-मेल जरूर दें।
10. यदि आवेदक एक रक्षा कर्मचारी है तो AO कोड इस प्रकार भरें- थल सेना-- PN E W 53, नौसेना-- MUM W 11 8, और वायु सेना -- DEL W 72 2
11. अगर आवेदक नाबालिग, मंदबुध्दि, पागल या मृतक हो तो आवेदन पत्र के कॉलम 14 में प्रतिनिधि करदाता का विवरण दें।
12. यदि प्रतिनिधि करदाता नियुक्त किया गया हो तो उसकी पहचान और पते के साक्ष्य भी लगाएं।